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Know The COVID Guidelines in Your City जानिए किस राज्य में क्या खुला है क्या बंद है

Know The COVID Guidelines in Your City जानिए किस राज्य में क्या खुला है क्या बंद है

इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :

Know The COVID Guidelines in Your City : ओमिक्रॉन की स्थिति को देखते हुए अधिकांश राज्यों ने नाईट कर्फ्यू (night curfew in India today) और अन्य प्रतिबंध लगाकर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। night curfew in India states कोरोना का ये नया वेरिएंट बहुत तेज़ी से देश में फेल रहा है और जैसा कि महामारी की तीसरी लहर भारत में दस्तक देने के लिए तैयार है, इन दिशानिर्देशों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है (night curfew in Indian states)।

हरियाणा में इस पर प्रतिबंध (Covid Guidelines of Haryana)

  • प्रतिदिन पॉजिटिव केसों के आधार पर ग्रुप ए के जिलों (night curfew in India rules) गुरुग्राम फरीदाबाद अंबाला, पंचकूला, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक, झज्जर और सोनीपत में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इन 11 जिलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबीशन पर प्रतिबंध रहेगा (night curfew in India 2022)।
  • उक्त जिलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है।
  • night curfew states: पंचकूला सहित इन जिलों में मॉल और मार्कीट शाम 6 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं (night curfew guidelines)।
  • बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
  • सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, (night curfew effectiveness) कोलेज, पॉलीटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे
  • दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकते, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा।
  • night curfew timings: एनजीओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है। प्रदेश में ‘नो मास्क नो सर्विस’ का दृढ़ता से पालन किया जाएगा।
  • night curfew news: कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपए जुर्माना होगा (night curfew places in India)।
  • night curfew omicron: रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

Night curfew in India list दिल्ली में इस पर प्रतिबंध  (Covid Guidelines of Delhi)

  • दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा (night curfew in India due to covid)।
  • आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे।
  • निजी कार्यालयों के 50% कार्यबल घर से काम करेंगे।
  • दुकानों को ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति है- दुकान संख्या के आधार पर प्रतिष्ठान वैकल्पिक दिनों में खुलेंगे।
  • निजी कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच 50% कर्मचारियों के साथ काम करते हैं।
  • छूट की श्रेणी में आने वाले कार्यालयों को 100% उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति है।
  • 50 फीसदी क्षमता से चलेंगी बसें, मेट्रो शत-प्रतिशत संचालित होगी।
  • रेस्तरां को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक केवल 50% बैठने की अनुमति है।
  • दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50% बैठने की क्षमता वाले बार की अनुमति है।
  • दिल्ली में स्कूल, सिनेमाघर, जिम, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, स्पा, योग संस्थान, मनोरंजन और वाटर पार्क बंद कर दिए गए हैं। (night curfew timings in India)
  • केवल बाहरी योग गतिविधियों की अनुमति है। नाई की दुकान और सैलून खुले हैं।
  • दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा।

उत्तर प्रदेश में इस पर प्रतिबंध (Covid Guidelines of Uttar Pradesh)

  • कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे।
  • जिन जिलों में 1000 से अधिक मामले सामने आए हैं, वहां सिनेमा हॉल, जिम, रेस्तरां, हॉल, बैंक्वेट और अन्य सार्वजनिक स्थान 50% क्षमता पर चलेंगे।
  • बंद जगहों पर होने वाली शादियों और अन्य समारोहों में 100 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होते हैं।
  • खुली जगहों के लिए जमीन की कुल क्षमता का 50 फीसदी भरा जाना है।
  • 6 जनवरी से रात के कर्फ्यू को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बजाय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बढ़ाया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में इस पर प्रतिबंध (Covid Guidelines of West Bengal)

  • सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% क्षमता पर काम करेंगे, सभी प्रशासनिक बैठकें वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।
  • शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स सीमित संख्या में लोगों के साथ काम कर सकते हैं जो क्षमता के 50% से अधिक नहीं होंगे।
  • रेस्तरां, बार और सिनेमा हॉल एक बार में 50% क्षमता पर और रात 10 बजे तक संचालित हो सकते हैं।
  • 3 जनवरी से सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
  • दिल्ली और मुंबई से केवल तीन बार साप्ताहिक उड़ानों की अनुमति होगी और वह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होगी।

महाराष्ट्र में इस पर प्रतिबंध (Covid Guidelines of Maharashtra)

  • राज्य के किसी भी अन्य हिस्से में धारा 144 लागू करना जो पर्यटन स्थल हैं जो लोगों की एक बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हैं, जैसे समुद्र तट, खुले मैदान आदि। लोनावाला, खंडाला और अन्य हिल स्टेशनों में होटल, बंगले, रिसॉर्ट मालिक को नोटिस जारी करना।

छत्तीसगढ़ में इस पर प्रतिबंध (Covid Guidelines of Chhattisgarh)

  • अन्य राज्यों से हवाईअड्डों पर पहुंचने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।
  • सभी जिलों में रैलियों, जुलूसों, सार्वजनिक समारोहों और सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा।
  • इन जिलों में स्कूल, आंगनबाडी, पुस्तकालय, स्वीमिंग पूल और ऐसे ही अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे.
  • 4% या उससे अधिक की सकारात्मकता दर वाले जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट क्लैंप-डाउन लागू किया जाना है।

झारखंड में इस पर प्रतिबंध (Covid Guidelines of Jharkhand)

  • बाजार रात 8 बजे बंद रहेंगे जबकि धार्मिक स्थल, केमिस्ट की दुकानें, रेस्तरां और बार खुले रहेंगे।
  • शादियों और अंतिम संस्कार के लिए सभाओं में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति है।
  • 50% क्षमता वाले कार्यालयों को अनुमति दी जाएगी।
  • स्टेडियम, पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, शैक्षणिक संस्थान और पर्यटन स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

पंजाब में इस पर प्रतिबंध (Covid Guidelines of Punjab)

  • केवल पूर्ण टीकाकरण वाले कर्मचारियों को ही सरकारी और निजी कार्यालयों में आने की अनुमति होगी।
  • खेल परिसर, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम बंद रहते हैं, केवल राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
  • रात्रि कर्फ्यू प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा।
  • बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय और चिड़ियाघर 50% क्षमता पर काम कर सकते हैं, बशर्ते कि सभी स्टाफ सदस्य पूरी तरह से टीकाकरण कर चुके हों।
  • सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे और केवल वर्चुअल कक्षाएं ही चलती रहेंगी।
  • मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज सामान्य रूप से काम करते हैं।

Also Read : New Covid-19 Guidelines केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन

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Sameer Saini

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