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क्या आपकी सैलरी से भी कटता है टीडीएस, ऐसे ले सकते हैं वापस

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (TDS Claiming Process): यदि आप भी उन कर्मचारियों में शामिल हैं जिनका टीडीएस सैलरी से कटता है तो ये खबर आपके लिए है। ऐसे कर्मचारियों को अपनी सैलरी से कटा टीडीएस वापस पाने के लिए यह सबसे ठीक समय है। पहले जानते हैं टीडीएस क्या है और यह कटता क्यों है? टीडीएस का मतलब आय के स्रोत पर कर कटौती है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह कोई नया शब्द नहीं है।

बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी इनकम टैक्स द्वारा जारी टैक्स स्लैब में नहीं आती है लेकिन फिर भी उनका हर महीने टीडीएस काटा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नियोक्ता यानि इम्प्लोयर को एक निश्चित तारीख तक अपने कर्मचारियों का टीडीएस काटना पड़ता है। वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन से हर महीने सैलरी का कुछ प्रतिशत टीडीएस काटा जाता है।

टीडीएस ज्यादा कटने पर क्या करें

यदि आपका टीडीएस ज्यादा काटा गया है तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कहीं चला गया है। आपको टीडीएस का सारा पैसा वापस मिल सकता है। इसे आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करके अपने वेतन से रिफंड के रूप में टैक्स काट सकते हैं।

टीडीएस वापस लेने के लिए ये 2 विकल्प

काटा गया टैक्स रिफंड के रूप में वापस लेने के लिए आपको आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है। जानना जरूरी है कि वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए कर विभाग का पोर्टल खुला है। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। यानि कि इससे पहले ही आईटीआर फाइल कर दें।

आयकर रिटर्न दाखिल करते समय टीडीएस का उल्लेख जरूर करें। इसके बाद आपका अतिरिक्त पैसा जो टीडीएस के रूप में काटा जाता है वह आपके खाते में आ जाएगा। टीडीएस को लेने के लिए दूसरा रास्ता ये है कि आप फॉर्म 15जी भरकर बैंक में जमा कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको टीडीएस का पैसा वापस मिल जाएगा।

कब होगा भुगतान और कैसे चेक करें

यदि आप जल्द से जल्द रिफंड पाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ITR फाइल करें। इसके बाद आप भुगतान की स्थिति जानने के लिए www.incometax.gov.in की वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। यहां यूजर आईडी और पासवर्ड डालें। इसके बाद आपको ई-फाइलिंग का विकल्प दिखाई देगा। यहां फाइल रिटर्न देखें पर क्लिक करें। इसके बाद आपको आईटीआर की डिटेल दिखाई देगी।

टैक्स संबंधित शिकायत के लिए पोर्टल

बता दें कि आईटी विभाग ने शिकायतों के निवारण का भी प्रावधान किया है आयकर विभाग ने टैक्स संबंधी किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ‘ई-निवारण’ पोर्टल भी बनाया है। इस पोर्टल पर आप कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत का निराकरण शीघ्र किया जाएगा।

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