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जानें क्यों RBI ने IIFL Finance पर लगाया गोल्ड लोन स्वीकृत या वितरित करने पर बैन

India News(इंडिया न्यूज), RBI: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपने स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो में पहचानी गई महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण आईआईएफएल फाइनेंस (IIFL Finance) पर स्वर्ण ऋण स्वीकृत करने या वितरित करने पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है।

सोमवार को आरबीआई के बयान के अनुसार इस प्रतिबंध के बावजूद आईआईएफएल फाइनेंस को मानक संग्रह और वसूली प्रक्रियाओं का उपयोग करके अपने मौजूदा स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने की अनुमति है। इसमें कहा गया है “आरबीआई ने आज आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह तत्काल प्रभाव से गोल्ड लोन को मंजूरी देने या वितरित करने या अपने किसी भी गोल्ड लोन को असाइन/सिक्योरिटाइज़ करने/बेचने से बंद करे।”

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RBI ने IIFL फाइनेंस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों की?

  • आरबीआई ने कहा कि यह निर्देश 31 मार्च तक कंपनी की वित्तीय स्थिति के निरीक्षण के बाद आया है, जिसमें उसके गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी चिंताओं का खुलासा हुआ है।
  • स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो में सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं की पहचान की गई थी, जिसमें ऋण मंजूरी और डिफ़ॉल्ट पर नीलामी के दौरान सोने की शुद्धता और शुद्ध वजन की जांच और प्रमाणित करने में गंभीर विचलन शामिल थे।
  • केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण-से-मूल्य अनुपात में उल्लंघनों को नोट किया गया था।
  • आरबीआई ने कहा कि वैधानिक सीमा से अधिक नकदी वितरण और संग्रह देखा गया।
  • मानक नीलामी प्रक्रिया का पालन न करना
  • ग्राहक खातों से शुल्क में पारदर्शिता का अभाव

केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये प्रथाएं न केवल नियामक उल्लंघन हैं बल्कि ग्राहकों के हितों पर भी महत्वपूर्ण और प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

आईआईएफएल फाइनेंस के लिए आगे क्या?

बयान में कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों में आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस के वरिष्ठ प्रबंधन और वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ सक्रिय रूप से काम किया है, ताकि उसके स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो में पहचानी गई कमियों को दूर किया जा सके।

इसमें कहा गया है कि इन चल रही चर्चाओं के बावजूद, “अभी तक कोई सार्थक सुधारात्मक कार्रवाई सामने नहीं आई है”। नतीजतन ग्राहकों के समग्र हित में आरबीआई ने तत्काल व्यापार प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

आरबीआई ने कहा कि आरबीआई द्वारा शुरू किए गए एक विशेष ऑडिट के पूरा होने पर और कंपनी द्वारा केंद्रीय बैंक की संतुष्टि के लिए विशेष ऑडिट निष्कर्षों और आरबीआई निरीक्षण के निष्कर्षों को सुधारने के बाद पर्यवेक्षी प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी।

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Divyanshi Singh

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