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India News (इंडिया न्यूज),Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु मेडिकल छात्रा के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया है कि पीड़िता को कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है और यह सामूहिक बलात्कार का मामला नहीं है।
मोइत्रा ने ट्विटर के नाम से मशहूर एक्स पर लिखा, “यह सामूहिक बलात्कार नहीं था, कोई फ्रैक्चर नहीं था, कोई जल्दबाजी में अंतिम संस्कार नहीं किया गया और शव परीक्षण की वीडियोग्राफी की गई। हत्यारे को 12 घंटे के भीतर पकड़ लिया गया और सीबीआई मामले की जांच कर रही है।”
टीएमसी सांसद ने यह भी कहा कि हर कोई 31 वर्षीय पीड़िता के लिए त्वरित न्याय चाहता है। “हम सभी अपनी 31 वर्षीय बेटी के लिए दुखी हैं, जिसका इस दरिंदे ने बलात्कार किया। कोई ‘हम’ या ‘वे’ नहीं है। हर कोई त्वरित सुनवाई और न्याय चाहता है। उन्होंने कहा, “आइए इसे स्पष्ट करें।”
एक्स पर उनकी पोस्ट ऐसे समय में आई है जब उनकी पार्टी इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की बढ़ती मांगों के बीच भारी विरोध का सामना कर रही है। माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर बलात्कार मामले पर मुखर रहने वाली मोइत्रा ने मामले को लेकर फर्जी खबरें फैलाने की आलोचना की है। उन्होंने पहले ट्वीट किया, “कृपया फर्जी खबरें न फैलाएं।”
उन्होंने बदलापुर में दो किंडरगार्टन लड़कियों के यौन उत्पीड़न मामले के संबंध में एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार की भी आलोचना की है। पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल छात्रा का अर्ध-नग्न शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। कथित तौर पर उस पर तब हमला किया गया जब वह अपनी 36 घंटे की शिफ्ट के दौरान अस्पताल के सेमिनार हॉल में आराम करने गई थी।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसे बुरी तरह पीटा गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया है कि महिला डॉक्टर को 16 बाहरी और नौ आंतरिक चोटें आईं और गला घोंटने के कारण उसकी मौत हो गई।
कोलकता डॉक्टर रेप और हत्या पीड़िता के पिता नेआरोप लगाया है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक लोग शामिल थे। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि डॉक्टरों सहित जितने भी लोगों से उन्होंने बात की, वे उनकी राय से सहमत थे।
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22 अगस्त को मामले की सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस द्वारा अपनाई गई जांच प्रक्रियाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती है।
शीर्ष अदालत ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार से यह भी पूछा कि अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम क्यों किया गया। अदालत ने अप्राकृतिक मौत को दर्ज करने में पुलिस द्वारा की गई देरी को ‘बेहद परेशान करने वाला’ करार दिया।
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