India News (इंडिया न्यूज), Calcutta High Court on Doctor Rape Murder Case: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में हुई तोड़फोड़ और भीड़ के हमलों के संबंध में एक मामले की सुनवाई की, जो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रव्यापी ‘रिक्लेम द नाइट’ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने तोड़फोड़ को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की, तथा इसे “राज्य मशीनरी की पूर्ण विफलता” बताया। हाईकोर्ट ने कहा कि वह अस्पताल को बंद कर देगा और मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेज देगा।
चीफ जस्टिस का हवाला देते हुए बताया कि कोर्ट ने अस्पताल में हुई तोड़फोड़ और भीड़ के हमले के कारण मिले ईमेल के कारण मामले को सूचीबद्ध किया है।
स्थिति को ठीक से न संभाल पाने के लिए राज्य को फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, “आप किसी भी कारण से दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर देते हैं। जब इतना हंगामा हो रहा था, तो आपको इलाके की घेराबंदी कर देनी चाहिए थी।” उन्होंने कहा, “7,000 लोग ऐसे ही नहीं इकट्ठा।” अपनी टिप्पणियों में, अदालत ने जोर देकर कहा कि ऐसी घटनाओं का डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के मनोबल और आत्मविश्वास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अदालत ने जोर देकर कहा कि ऐसा माहौल बनाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जहां स्वास्थ्य सेवा पेशेवर हिंसा के किसी भी डर के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।
मुख्य न्यायाधीश ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने का आह्वान किया। अदालत ने मामले की सुनवाई बुधवार को तय की है। घटना का संज्ञान लेते हुए, अदालत ने पुलिस से कहा कि वह कोलकाता की प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की जांच कर रही सीबीआई को “घटना की ओर ले जाने वाली घटनाओं के पूरे क्रम” के बारे में सूचित करे। अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी से कोलकाता के बलात्कार और हत्या मामले की जांच के संबंध में एक अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा। इस बीच, कोलकाता पुलिस ने अस्पताल में तोड़फोड़ के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन। पुलिस के अनुसार, बुधवार देर रात 40 से 50 लोगों के एक समूह ने प्रदर्शन की आड़ में अस्पताल परिसर में घुसकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशिक्षु डॉक्टर की जघन्य हत्या और बलात्कार की जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गई थी।
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