India News (इंडिया न्यूज), Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार लगातार बैकफुट पर चल रही है। इस केस को लेकर उनकी सरकार काफी दबाव में नजर आ रही है। ममता सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सबको देखते हुए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार द्वारा 3 सितंबर (मंगलवार) को विधानसभा के पटल पर ‘अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक’ पेश किया गया है। इस विधेयक को राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने सदन में पेश किया है। विधेयक में बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान है। इसमें पीड़िता की उम्र मायने नहीं रखेगी।
भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत प्रासंगिक प्रावधान में संशोधन की मांग करने वाला विधेयक सभी उम्र के पीड़ित पर लागू होगा। यदि इस विधेयक को पारित किया जाता है, तो बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई जाएगी। इसका अर्थ है कि उन्हें अपना पूरा जीवन जेल में बिताना होगा। महज कुछ वर्षों के बाद छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें आर्थिक दंड के प्रावधान भी होंगे।
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