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India News (इंडिया न्यूज), Kolkata Rape murder case: कोलकाता की एक स्थानीय अदालत ने 9 अगस्त को एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में रविवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और एक पुलिस अधिकारी को 17 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।
घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल को केंद्रीय एजेंसी ने एफआईआर दर्ज करने में कथित देरी और मामले में सबूत गायब करने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया था। पूर्व प्रिंसिपल को पहले भी वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
सीबीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, “हमें 17 सितंबर तक तीन दिनों के लिए उनकी हिरासत मिली है। अब दोनों से एक साथ पूछताछ की जाएगी। आरजी कर मामले में दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।”
सीबीआई ने घोष और ताला एसएचओ के खिलाफ आरोप लगाए हैं। सीबीआई ने घोष के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप भी जोड़े हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा देने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने घोष को छुट्टी पर भेज दिया था। दूसरी ओर, अभिजीत मंडल पर सबूतों से छेड़छाड़, एफआईआर दर्ज करने में देरी और अन्य संबंधित सबूतों के आरोप हैं।
पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई ने अदालत को बताया कि इसमें “बड़ी साजिश” हो सकती है और दोनों आरोपियों ने अपराध में कुछ “महत्वपूर्ण भूमिकाएँ” निभाई हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया कि घोष और मंडल दोनों एक-दूसरे के संपर्क में थे, और मंडल ने पुलिस अधिकारी को हत्या के मामले में आगे बढ़ने के तरीके के बारे में निर्देश दिए थे। सीबीआई ने अदालत में कहा कि मंडल को 9 अगस्त को सुबह 10 बजे के आसपास डॉक्टर की मौत के बारे में बताया गया था, लेकिन एफआईआर रात 11 बजे के आसपास दर्ज की गई। सीबीआई अधिकारियों द्वारा शनिवार को पूछताछ के दौरान “संतोषजनक जवाब देने में विफल” होने के बाद मंडल को गिरफ्तार किया गया।
आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को 31 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर का शव मिला था। बलात्कार-हत्या मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
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