इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी:
Lakhimpur Violence उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में गत तीन अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में जांच कर रहे विशेष कार्य बल (एसआईटी) ने अदालत से कहा है कि यह घटना एक पूर्व नियोजित साजिश थी। एसआईटी द्वारा हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर जांच के बाद धाराएं बदली गई हैं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के समक्ष इस मामले में एक आवेदन दायर किया, जिसमें 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोपों के अंतर्गत उनके अपराध को दंडनीय बनाने के लिए नई धाराओं को शामिल करने का अनुरोध किया गया है।
सभी आरोपियों पर जानबूझकर प्लानिंग करके अपराध करने का आरोप है। एसआईटी ने आईपीसी की धाराओं 279, 338, 304 अ को हटाकर 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि घटना सुनियोजित और एक जानबूझकर किया गया कार्य था, न कि लापरवाही थी।
जांच अधिकारी ने धारा 279 को बदलने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 326 (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 34 (सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य), 279 (सार्वजनिक रास्ते पर तेज गति से वाहन चलाना या सवारी करना), 338 (जो कोई इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है) और 304ए (लापरवाही से मौत का कारण) को जोड़ने का अनुरोध किया है।
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