India News (इंडिया न्यूज़), Lalu Yadav, दिल्ली: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। यह जवाब सीबीआई की याचिका पर दाखिल किया गया है। जवाब में लालू यादव ने अपनी जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई की याचिका खारिज की जाए।
- पांच साल की हुई थी सजा
- हिरासत में रखने का मकसद पूरा नहीं होगा
- 25 अगस्त को मामले की सुनवाई
लालू ने कहा, “सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है। हाईकोर्ट के फेसले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है।”
25 अगस्त को होगी सुनवाई
लालू यादव ने कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा। सीबीआई ने लालू यादव की जमानत रद्द की करने सु्प्रीम कोर्ट ने रद्द की है। सीबीआई से तरफ से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। कोर्ट सुनवाई को तैयार भी है। सीबीआई ने दुमका, डोरंडा और चाईबासा और देवघर मामलों में जमानत को चुनौती दी है.।
पांच साल की सजा हुई
चारा घोटाले मामले में डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से अधिक के गबन मामले में दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद यादव को रांची में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने पिछले साल 21 फरवरी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में 22 अप्रैल 2022 को लालू यादव को जमानत दे दी थी। जब यह कथित घोटाला हुआ उस समय लालू अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे और वित्त विभाग भी उनके पास था।
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