इंडिया न्यूज, रांची:
आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को आज जमानत मिल गई। चारा घोटाले के पांच मामलों के दोषी लालू की डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। कुछ शर्तों के साथ कोर्ट ने लालू को जमानत दी।
मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि लालू यादव (Lalu Yadav) ने करीब 40 महीने जेल में गुजारे हैं, जो आधी सजा 30 माह से भी ज्यादा है। लालू यादव को सीबीआई अदालत (CBI court) द्वारा सजा के साथ मुकर्रर की जुर्माना राशि में से 10 लाख कोर्ट में जमा करनी होगी। हाईकोर्ट ने इसी शर्त के साथ लालू की जमानत मंजूर की है।
डोरंडा कोषागार मामले में लालू की जमानत का विरोधी कर रही सीबीआई (CBI) और लालू यादव लालू यादव (Lalu Yadav) के वकील ने अपनी-अपनी दलीलें कोर्ट में पेश की। सीबीआई ने कहा कि इस मामले में कोर्ट द्वारा लालू को दी गई 5 साल सजा की आधी अवधि लालू ने जेल में नहीं बिताई है। कोर्ट ने सीबीआई के इस तर्क को खारिज करते लालू को जमानत देने का निर्णय लिया।
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