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Law Commission on Age Of Consent: लॉ कमीशन ने सरकार को दिया सुझाव, कहा- POCSO अधिनियम के तहत सहमति की मौजूदा उम्र के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं

India News ( इंडिया न्यूज़),Law Commission on Age Of Consent: लॉ कमीशन (विधि आयोग ) ने शुक्रवार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत सहमति की उम्र पर अपनी रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंप दी। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि POCSO एक्ट के तहत सहमति की मौजूदा उम्र से छेड़छाड़ उचित नहीं है। भारत में सहमति की वर्तमान आयु 18 वर्ष है। कानून आयोग ने कहा, “16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोर अभी भी बच्चे बने हुए हैं, जिन्हें कानून की उच्च सुरक्षा का आनंद लेना चाहिए और सहमति की उम्र को कम करके या सीमित अपवाद पेश करके परेशान नहीं किया जा सकता है।”

मौन स्वीकृति में स्थिति को सुधारने के लिए संशोधनों की आवश्यकता

पॉक्सो कानून के तहत शारीरिक संबंधों के लिए सहमति की उम्र पर लॉ कमीशन ने कानून मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि 16 से 18 साल की आयु के किशोरों की ओर से मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में स्थिति को सुधारने के लिए संशोधनों की आवश्यकता है।

सहमति की उम्र कम करने से बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव

इसके बजाय, पैनल ने 16-18 आयु वर्ग के बच्चों की मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में सजा के मामले में निर्देशित न्यायिक विवेक शुरू करने की सिफारिश की। कानून आयोग ने कहा, “सहमति की उम्र कम करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।”

आयोग ने अदालतों को उन मामलों में सतर्कता बरतने की सलाह दी जहां यह पाया जाए कि किशोरावस्था के प्रेम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता और इसका आपराधिक इरादा नहीं रहा होगा। विधि आयोग ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत शारीरिक संबंध के लिए सहमति की मौजूदा उम्र के साथ फेरबदल करना ठीक नहीं है।

चीफ जस्टिस ने किया था उम्र से संबंधित बढ़ती चिंताओं को दूर करने का आग्रह

Divyanshi Singh

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