India News (इंडिया न्यूज), Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर कैबिनेट के जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी मंजूरी दे दी है। उमर अब्दुल्ला कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को दो दिन पहले यानी गुरुवार को ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन आज इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, (4 नवंबर, 2024) को नवनिर्वाचित जम्मू-कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र होने वाला है। कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को पारित किया है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना एक प्रक्रिया की शुरुआत होगी, जिससे जम्मू-कश्मीर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को फिर से हासिल किया जा सकेगा। उनकी पहचान की रक्षा की जा सकेगी। 

जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र 4 नवंबर को होगा

हम आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव में वादा किया था कि, जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहचान और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा को फिर से बहाल कराया जाएगा। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि सीएम उमर अब्दुल्ला इस संबंध में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए आने वाले दिनों में नई दिल्ली जाएंगे। मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2024 को श्रीनगर में विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया और उपराज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने और उसे संबोधित करने की सलाह दी है।

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इसे नियुक्त किया गया प्रोटेम स्पीकर

जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा को संबोधित करने का मसौदा भी मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया, जिस पर परिषद ने फैसला किया कि इस पर आगे विचार किया जाएगा और चर्चा की जाएगी। इसके अलावा परिषद ने मुबारिक गुल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की भी एलजी को सिफारिश की, जो 21 अक्टूबर 2024 को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इस बीच उपराज्यपाल ने अध्यक्ष के चुनाव होने तक मुबारिक गुल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। 

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केंद्र सरकार के पास है इसका अधिकार

हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जरिए राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, लेकिन अब इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करना होगा। इसे लोकसभा और राज्यसभा में भी पास कराना होगा और फिर राष्ट्रपति के पास से अंतिम मुहर लगवानी होगी। इन सब प्रक्रियाओं के बाद ही ऑफीशियन नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाएगा।
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