India News (इंडिया न्यूज़), Lok Sabha Election 2024, रायबरेली: देश में इस वक्त चुनावी बयार तेज है। ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है। उसी लिस्ट में शामिल है उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट। बता दें इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। ऐसे में पार्टी भी इस सीट पर सस्पेंस बनाई हुई थी। बीते शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस बीच चुनाव आयोग को नियम के अनुसार उन्होनें अपना हलफनामा दायर कर बताया कि वो कुल कितनी संपत्ति के मालिक है और कहां-कहां उन्होनें निवेश कर रखा है। दायर हलफनामे के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है।
राहुल गांधी के नामांकन पत्र में बताए गए संपत्ति और देनदारी के ब्यौरे के अनुसार उनके पास;
9 करोड़ 24 लाख 59 हजार 264 रुपये की अचल संपत्ति उसमें;
11 करोड़ 15 लाख दो हजार 598 रुपये की मौजूदा बाजार मूल्य की अचल संपत्ति में;
-राहुल गांधी के अनुसार उनके पास 55 हजार रुपये नकद है।
-49 लाख 79 हजार 184 रुपये की का कर्ज है।
पिछले वित्त वर्ष (2022-23) पर नजर डालें तो नकी सालाना आमदनी एक करोड़ दो लाख 78 हजार 680 रुपये दर्ज की गयी थी। जाने लें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एम.फिल की डिग्री प्राप्त की है। इतना ही नहीं फ्लोरिडा के रोलिन्स कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी प्राप्त है।
राहुल गांधी के शपथ पत्र के मुताबिक उनके पास कोई मोटर कार या कोई दूसरी कार नहीं है। अचल संपत्तियों में नई दिल्ली के महरौली के सुल्तानपुर गांव में उनके नाम पर लगभग 3.778 एकड़ की कृषि भूमि है। यह जमीन उनकी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों के नाम पर है। गुरुग्राम में सिग्नेचर टॉवर्स में 5,838 वर्ग फुट का व्यावसायिक अपार्टमेंट (कार्यालय स्थल) भी राहुल गांधी के नाम पर है।
कांग्रेस सांसद की मानें तो उनकी आय का स्रोत;
-सांसद का वेतन
-रॉयल्टी
-किराया
-बॉन्ड से ब्याज
-लाभांश और म्यूचुअल फंड से पूंजीगत लाभ
साल 2022-23 के लिए राहुल गांधी ने अपनी कुल आय एक करोड़ दो लाख 78 हजार 680 रुपये बताई है। वहीं जबकि 2021-22 में यह एक करोड़ 31 लाख चार हजार 970 रुपये रही थी।
राहुल गांधी के खिलाफ देशभर के कई राज्यों में इनके खिलाफ 18 केस दर्ज हैं। उन्होंने इसके बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें मार्च 2023 में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा ‘मोदी समाज’ के खिलाफ दिए गए कथित अपमानजनक बयान के लिए केस दर्ज है। यह केस भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज है। वहीं एक मामले में वह दोषी ठहराए गए थे। जिसमें उन्हें दो साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद गुजरात के सूरत में प्रधान जिला न्यायाधीश की अदालत में एक अपील दायर की गई। यह मामला लंबित है। राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी इसके बाद भी उच्चतम न्यायालय ने चार अगस्त 2023 को इस सजा पर रोक लगाई थी।
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