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Parliament: महिला आरक्षण बिल के बाद लोकसभा स्थगित, 20 सितंबर को राज्यसभा में पेश होगा विधेयक

India News (इंडिया न्यूज़), Parliament, दिल्ली केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा नया महिला आरक्षण विधेयक पेश करने के बाद लोकसभा को 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नए संसद भवन में लोकसभा की पहली बैठक में यह बिल पेश किया। इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है।

सदन में विधेयक पेश करते हुए मंत्री ने कहा, “यह विधेयक महिला सशक्तिकरण के संबंध में है। संविधान के अनुच्छेद 239एए में संशोधन करके, दिल्ली की विधानसभा और अनुच्छेद 330ए जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को लोगों के सदन में आरक्षण देता है, इसको संशोधन करने के बाद, महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

अर्जुन मेघवाल ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद लोकसभा में महिलाओं की सीटों की संख्या 181 हो जाएगी। सदन में विधेयक को पारित करने के लिए चर्चा बुधवार, 20 सितंबर को की जाएगी। सरकारी सूत्रों ने कहा कि विधेयक को 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था और पर लोकसभा में नहीं लिया गया क्योंकि तब सरकार के घटक विरोध कर रहे थे।

नया विधेयक ला रही

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई आरक्षित करने के लिए एक नया विधेयक ला रही है और भगवान ने उन्हें महिला सशक्तिकरण के कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। संसद सदस्य मंगलवार को पुरानी इमारत से विदाई लेने के बाद नए संसद भवन की ओर रवाना हुए।

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Roshan Kumar

Journalist By Passion And Soul. (Politics Is Love) EX- Delhi School Of Journalism, University Of Delhi.

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