India News (इंडिया न्यूज), Maharashtra Politics: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला करने का निर्देश दिया है। बता देंं कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर रविवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे।इससे पहले स्पीकर नार्वेकर ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ एक मीटिंग की थी।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वह अयोग्यता याचिकाओं पर कार्यवाही 29 फरवरी, 2024 तक समाप्त कर सकते हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर को ने इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके कई विधायकों की अयोग्यता के लिए उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी पर स्पीकर को कड़ी फटकार लगाई थी। सु्प्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर शीर्ष अदालत के आदेशों को खारिज नहीं कर सकते हैं।
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