क्या आप बिना किसी हिचकिचाहट के दिल्ली जैसी लोक्शन पर अपने सपनों का घर चाहतें हैं? तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है, दिल्ली नगर निगम (MCD) दिल्लीवासियों को एक खुशखबरी दी है, दिल्ली नगर निगम ने आवासीय भवन (Residential Building) के नक्शे की स्वीकृति के लिए दमकल विभाग से एनओसी (NOC) लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।
क्या होगा नया नियम?
दिल्ली नगर निगम के नए नियम के अनुसार अगर आप दिल्ली में बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर के साथ तीन मंजिला मकान बना रहे हैं और इसमें पार्किंग स्पेस और इमारत की कुल ऊंचाई 17.5 मीटर है। तो आपको बिल्डिंग के निर्माण के नक्शे की स्वीकृति के लिए दमकल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी की NOC लेने की जरूरत नहीं होगी जो की पहले अनिवार्य होती थी।
नक्शा स्वीकृति में आने वाली परेशानियों से राहत
आपकी जानकारी के लिए बता दे की यह नियम उस भवन के निर्माण के नक्शे के लिए लागू नहीं किया जाएगा, जिसमें पार्किंग की सुविधा नहीं होगी। वहीं इस फैसले को लेकर दिल्ली नगर निगम का कहना है कि इससे दिल्ली के लोगो को भवन के निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृति के लिए आने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी साथ ही नक्शा स्वीकार करने में जो समय लगता था वो भी कम हो जाएगा।
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