इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
शेयर बाजार में सब कुछ नियमों पर आधारित है। ऐसे में किसी कंपनी के शेयर के दामों को मैनिपुलेट करना अवैध है और ऐसा करने पर नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है। ऐसे ही एक मामले में कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया ( SEBI) ने सनराइज एशियन लिमिटेड समेत 85 कंपनियों को एक साल तक के लिए कैपिटल मार्कीट से प्रतिबंधित किया है। सेबी ने अपने आजेश में सनराइज एशियन और इसके पांच निदेशकों को कैपिटल मार्कीट से एक साल के लिए और इससे संबंधित 79 कंपनियों को 6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। दरअसल, सेबी ने प्रधान आयकर निदेशक कोलकाता से मिले एक संदर्भ के आधार पर 16 अक्टूबर 2012 से 30 सितंबर 2015 की अवधि के दौरान सनराइज एशियन के शेयरों की जांच की थी, जिसमें सेबी ने पाया कि विलय योजना के तहत शेयरों के आवंटन के अनुसार सनराइज एशियन और उसके तत्कालीन निदेशकों ने एक व्यवस्था तैयार की थी, जिसके तहत 83 संबंधित इकाइयों ने जांच अवधि के दौरान शेयरों की कीमत में हेराफेरी की। ऐसा करने पर धोखाधड़ीपूर्ण और अनुचित व्यापार व्यवहार (पीएफयूटीपी) मानदंडों का उल्लंघन हुआ।
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