India News(इंडिया न्यूज), Manish Sisodia: ED और CBI मामलों में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। शराब विक्रेताओं को रिश्वत देने के आरोपों का सामना कर रहे सिसोदिया को ईडी ने उन्हें 26 फरवरी, 2023 और सीबीआई ने 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था। अब उन्हें दोनों ही एजेंसियों के मामलों से बेल मिल चुकी है और इसी के साथ आम आदमा पार्टी को राहत मिली है। बता दें कि संजय सिंह भी इसी मामले में जेल में गए थे लेकिन वो भी बाहर आ चुके हैं और अब इंतजार है तो अरविंद केजरीवाल के बेल का। आइए इस खबर में हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी।
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दे दी। कोर्ट ने 6 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अक्टूबर 2023 में आश्वासन दिए जाने के बावजूद मुकदमा शुरू नहीं हुआ है कि इसे छह से आठ महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया 17 महीने की लंबी कैद झेल चुके हैं और मुकदमा अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। शीर्ष अदालत ने कहा कि “उन्हें त्वरित सुनवाई के उनके अधिकार से वंचित किया गया है”। शराब विक्रेताओं को रिश्वत देने के आरोपों का सामना कर रहे सिसोदिया को ईडी ने उन्हें 26 फरवरी, 2023 और सीबीआई ने 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था।
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