India News (इंडिया न्यूज), Manish Sisodia: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। बता दें कि, दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से न्यायिक हिरासत में हैं।
वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पुलिस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस समय वह चल रहे लोकसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। उम्मीद है कि जल्द ही दिल्ली उच्च न्यायालय, ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़ी सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा।
उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा आज शाम 5 बजे दोनों जमानत याचिकाओं पर आदेश सुना सकती हैं। 14 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनने के बाद मनीष सिसौदिया की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं पिछले हफ्ते, ईडी ने आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी के रूप में नामित किया था। क्योंकि उसने उत्पाद शुल्क नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग आरोप पत्र दायर किया था।
ईडी और सीबीआई ने आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी के लिए आरोपियों द्वारा ठोस प्रयासों का दावा करते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत पर रिहा करने का विरोध किया है।
मामले का अपडेट जारी है…
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