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Pooja Khedkar की मां पर कसा कानून का शिकंजा, इस मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

India News (इंडिया न्यूज), Manorama Khedkar: पुणे की एक अदालत ने सोमवार (22 जुलाई) को आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को एक किसान को धमकाने के मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मनोरमा खेडकर ने पिछले साल जून में एक भूमि विवाद को लेकर एक व्यक्ति को कथित तौर पर बंदूक दिखाकर धमकाया था। इस मामले में उन्हें गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। मनोरमा को रायगढ़ जिले के एक लॉज से गिरफ्तार किया गया, जहां वह छिपी हुई थी। जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

इस मामले में न्यायिक हिरासत में गई

बता दें कि, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि मनोरमा ने अपने पति और तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को बंदूक दिखाकर धमकाया।साथ ही धारा 307 जोड़ते हुए कहा कि उसने शिकायतकर्ता के सिर पर बंदूक तान दी और ट्रिगर खींचने वाली थी। इससे पहले, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने पुणे में आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर से जुड़ी थर्मोवेरिटा नामक एक कंपनी को ₹ 2.77 लाख के कथित कर चूक के कारण सील कर दिया था। दरअसल, यह घटनाक्रम प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेडकर को लेकर विवाद के बीच हुआ है। जिन्होंने कंपनी के पते का उपयोग वाईसीएम अस्पताल पिंपरी चिंचवाड़ से विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किया था।

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पीसीएमसी आयुक्त ने क्या कहा?

पीसीएमसी के आयुक्त शेखर सिंह ने कहा कि थर्मोवरिटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का 2022-2023 और 2023-2024 का संपत्ति कर पिछले दो वर्षों से लंबित है। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष का बकाया भी नहीं चुकाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि 2023 में उनका बकाया भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए हमने शुरू में नोटिस जारी किए और बाद में क्रमिक प्रतिक्रिया के रूप में उनकी पानी की आपूर्ति काट दी। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों की कुल बकाया राशि ₹ 1.96 लाख है और चालू वर्ष का बकाया शामिल करने पर कुल राशि ₹ 2.77 लाख हो जाती है।

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Raunak Pandey

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