सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के दिए आदेश

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
MCD Demolition Drive Live Updates
सुप्रीम कोर्ट (supreme court) का आधिकारिक आदेश मिलने के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम (MCD) ने जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) में अतिक्रमण (Encroachment) हटाने की कार्रवाई रोकी दी है। इससे पहले हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर आज सुबह एमसीडी ने बुलडोजर चलाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यथास्थिति बनाए रखें। हालांकि इसके बाद भी एमसीडी ने यह कहकर कार्रवाई जारी रखी कि जब तक शीर्ष अदालत का आदेश नहीं मिल जाता जब तक कार्रवाई जारी रहेगी।

जानिए आदेश मिलने से पहले प्रशासन ने क्या कहा था

नगर निगम के कमिश्नर ने आदेश मिलने से पहले कहा, अभी हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मिला है और आदेश मिलने तक हम कार्रवाई जारी रखेंगे। गौरतलब है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर आज सुबह बुलडोजर चलाया। अभी एमसीडी की कार्रवाई जारी थी कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यथास्थित बनाने का आदेश (status quo order)  दे दिया।

संविधान व कानून पर बुलडोजर चला दिया : बृंदा करात

CPIM Leader Brinda Karat

जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच सीपीआईएम नेता बृंदा करात भी मौके पर पहुंची और उन्होंने दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की। इस दौरान बृंदा करात ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी दी। बाद में सीपीआईएम नेता ने कहा, संविधान व कानून पर आज बुलडोजर चला दिया गया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट और उसके आदेश पर कम से कम बुलडोजर (bulldozer) नहीं चलाना चाहिए था।

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