New Delhi: दिल्ली नगर निगम मेयर का चुनाव 22 फरवरी को 11 बजे एमसीडी सदन में किया जाएगा। शनिवार सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी विनय सक्सेना को पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र में 22 फरवरी को मेयर चुनाव कराने की मांग रखी थी। इसके बाद एलजी विनय सक्सेना ने 22 फरवरी को चुनाव करने की मंजूरी दे दी थी।
- पहले 4 बार हो चुकी है घोषणा
- सुप्रीम कोर्ट ने आप की दलील को किया स्वीकार
पहले 4 बार हो चुकी है घोषणा
दिल्ली के मेयर चुनाव के लिए अब तक चार बार तारीखों की घोषणा हो चुकी है। जबकि तीन बार तो चुनाव के लिए सदन की बैठक भी हो चुकी है, पर दिल्ली वालों को अभी मेयर नहीं मिल पाया है। यह भी पहली बार हुआ है कि नगर निगम के आम चुनाव होने करीब दो माह बाद भी निगम के मेयर का निर्वाचन नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आप की दलील को किया स्वीकार
सुप्रीम कोर्ट ने आप की इस दलील को भी स्वीकार कर लिया कि मेयर चुने जाने के बाद वह डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव की अध्यक्षता करेंगे, न कि प्रोटेम पीठासीन अधिकारी की. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243 और दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 3 पर भरोसा करते हुए कहा कि प्रशासक की ओर से नामित व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को मौखिक रूप से कहा था कि मनोनीत सदस्य मेयर के चुनाव में मतदान नहीं करेंगे।
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