India News (इंडिया न्यूज), Mihir Shah Hit and Run Case: रविवार तड़के मुंबई के वर्ली इलाके में एक 45 वर्षीय महिला की मौत मामले सबका ध्यान अपनी ओर खीच लिया। अब वह अपने पति के साथ स्कूटर पर जा रही थी। जिसे एक तेज रफ्तार BMW कार ने टक्कर मार दी। कार कथित तौर पर शिवसेना (एकनाथ शिंदे कैंप) के नेता के बेटे मिहिर शाह चला रहे थे। बता दें कि आरोपी इस हादसे के बाद मौके से फरार हो रहा था इस चक्कर में उसने 45 साल की महिला को कार से 100 मीटर तक घसीटता रहा। जिसके बाद महिला की मौत हो गई। वहीं पति घायल है।
- मुंबई में तेज रफ्तार BMW की चपेट में आकर 45 वर्षीय महिला की मौत
- शिवसेना नेता के बेटे मिहिर शाह कथित तौर पर गाड़ी चला रहे थे
- मिहिर शाह ऑटो-रिक्शा से भाग गए, पुलिस तलाश कर रही है
कावेरी को निकटवर्ती सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले का मुख्य आरोपी मिहिर शाह फरार है और पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है।
कौन है मिहिर शाह?
24 वर्षीय मिहिर शाह शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के उपनेता राजेश शाह का बेटा है। मिहिर ने 10वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद पढ़ाई नहीं की। वह महाराष्ट्र में अपने पिता के निर्माण और रियल एस्टेट व्यवसाय में मदद कर रहा था। घटना के दौरान, मिहिर शाह कथित तौर पर लग्जरी कार चला रहा था और उसके साथ राजर्षि बिदावर नामक व्यक्ति भी था, जो फिलहाल पुलिस हिरासत में है।
लावारिस हालत में मिला BMW
बाद में BMW को बांद्रा ईस्ट इलाके के कला नगर में लावारिस हालत में पाया गया। पुलिस के अनुसार, मिहिर ने अपनी कार बांद्रा में छोड़ दी और फिर ऑटो-रिक्शा में भाग गया। राजर्षि बिदावत भी ऑटो-रिक्शा लेकर दुर्घटना के बाद बोरीवली आ गया।
शुरुआती जांच से पता चलता है कि मिहिर भागने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया था। पुलिस उससे आरोपी को शरण देने के लिए पूछताछ कर रही है।
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राजनीति से गहरा नाता
बाद में शिंदे सेना के नेता राजेश साहा को पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि BMW कार उसके नाम पर पंजीकृत थी। गौरतलब है कि कार दुर्घटना से कुछ घंटे पहले मिहिर अपने दोस्तों के साथ एक पब में गया था। हालांकि, पब मालिक ने कहा कि मिहिर ने शराब नहीं पी थी, बल्कि उसने केवल रेड बुल पी थी। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि घटना के समय मिहिर नशे में था या नहीं।
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कई धाराओं में केस दर्ज
मिहिर पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 105 (गैर इरादतन हत्या), 281 (मानव जीवन को खतरे में डालने वाली लापरवाही से गाड़ी चलाना), 125-बी (जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 238, 324 (4) (नुकसान और क्षति पहुंचाने वाली शरारत करना) शामिल हैं।