इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Ministry Of Road Transport And Highways Issued Guidelines: टू-व्हीलर में अक्सर लोग जब भी कहीं परिवार के साथ घूमने जाते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए है हेलमेट लगा लेते हैं लेकिन बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरत देते हैं। अगर आप भी बच्चों को टू-व्हीलर (bikes New Rule) पर बिना हेलमेट के लेकर घूमते हैं तो सावधान हो जाइए। क्योंकि (Ministry Of Road Transport And Highways Issued Guidelines) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने छोटे बच्चों के लिए (Child New Rule) रोड सेफ्टी की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। चलिए जानते हैं ट्रैफिक को लेकर कौन से नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन नहीं होने पर क्या है दंड का प्रावधान।
केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 (1988 क 59) की धारा 137 के खंड (कक) की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल मोटर एक्ट नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं। नए नियमों का संक्षिप्त नाम क्रेंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है।
केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138 के उपनियम (6) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक साल के पश्चात बाइक चालक को नौ माह से चार साल के बच्चे को सीट के पीछे ले जाते समय सेफ्टी हार्नेस (Safety Harness) का उपयोग करना होगा। (Helmet New Rule)
सेफ्टी हार्नेस बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एडजेस्टेबल बेल्ट होता है। इस बेल्ट को बच्चा पहनता है, लेकिन इसका हिस्सा टू-व्हीलर राइडर से जुड़ा रहता है। जैसे बच्चा इस बेल्ट किसी स्कूल बैक की तरह पहन लेता है। फिर इसका एक हिस्सा राइडर के कमर या पेट से लॉक हो जाता है। यानी बच्चा पूरी तरह से राइडर से जुड़ा रहता है। इसका बड़ा फायदा है कि बच्चा बाइक या स्कूटर से गिरेगा नहीं।
भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 क 11) के अधीन तैयार होने वाले हार्नेस सेफ्टी बेल्ट के स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसे होने चाहिए। जैसे लाइट केयरिंग, एडजेस्टेबल, वाटरप्रूफ और डुरेबल हो। भारी नायलॉन, पर्याप्त कुशनिंग युक्त फोम वाली मल्टीफिलामेंट सामग्री से बना हो। 30 किलो तक वजन उठाने की क्षमता के लिए डिजाइन किया गया हो। (Ministry Of Road Transport And Highways Issued Guidelines)
टू-व्हीलर पर ट्रैवलिंग के दौरान बच्चे को सुरक्षित करने के लिए गाड़ी चलाने वाले को बच्चे की सुरक्षा के लिए हार्नेस से बांधना होता है, जो कि दो पट्टियों के साथ आता है। नए नियम में ट्रैवलिंग के दौरान क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट भी पहनना जरूरी होगा। हेलमेट सरकार की ओर से निर्दिष्ट मानकों का पालन करना चाहिए। केंद्र पहले ही निमार्ताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना शुरू करने के लिए अधिसूचित कर चुका है।
नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपए का जुमार्ना और तीन माह तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। टू-व्हीलर पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह नियम चार साल तक के बच्चों को कवर करता है।
नया नियम टू-व्हीलर चलाने वालों के लिए यह भी सुनिश्चित करता है कि बच्चों के साथ यात्रा करते समय गाड़ी की गति 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा न हो। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी कर नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। इसमें वाहन चलाने वालों को बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया था। ये नियम 15 फरवरी 2023 से लागू हो जाएगा।
Ministry Of Road Transport And Highways Issued Guidelines
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