India News(इंडिया न्यूज),Mahua Moitra: टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पिछले साल 8 दिसंबर को एमपी गई थीं, तभी से ऐसा लग रहा था कि उनके दिन बुरे चल रहे हैं। संसद से निकाले जाने के बाद महुआ को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस उन्हें शहरी विकास मंत्रालय के तहत संपदा निदेशालय द्वारा भेजा गया था। नोटिस में पूछा गया कि संसद सदस्यता खत्म होने के एक महीने बाद भी सरकारी आवास खाली क्यों नहीं किया गया। लोकसभा से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस नेता ने गुरुवार को सरकारी आवास रद्द करने और 7 जनवरी, 2024 तक इसे खाली करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका वापस ले ली थी। आदेश के तहत, मोइत्रा का आधिकारिक आवास 14 दिसंबर से रद्द कर दिया गया था। उन्हें निर्देश दिया गया था कि इसे 7 जनवरी 2024 तक खाली कर दें।
मोइत्रा ने घर खाली करने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली थी। दरअसल, याचिका में मोइत्रा ने दिल्ली में सांसद के तौर पर केंद्र सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने के आदेश को चुनौती दी थी। महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में कहा था कि वह लोकसभा चुनाव 2024 तक घर में रहने की अनुमति के लिए संपत्ति निदेशक से संपर्क करेंगी। हालांकि, अब उन्हें नोटिस का जवाब देना होगा।
टीएमसी नेता महुआ को टेलीग्राफ लेन पर सरकारी बंगला मिला है। कानून के मुताबिक, संसद सदस्यता छोड़ने के बाद कोई भी व्यक्ति केवल एक महीने तक ही सरकारी आवास पर रह सकता है। संशोधित अधिनियम के अनुसार, संपत्ति अधिकारी सरकारी आवास से अनधिकृत लोगों को बेदखल करने से 3 दिन पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। पहले यह अवधि 60 दिन थी।
दरअसल, संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले पर संसद की एथिक्स कमेटी ने लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस पर लोकसभा में चर्चा के बाद महुआ मोइत्रा को संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट लेने का आरोप लगा था। जिसमें टीएमसी सांसद हीरानंदानी से कार और 2 करोड़ रुपये की नकदी लेना भी शामिल था। हालांकि, महुआ ने पैसे के लेनदेन की बात से साफ इनकार किया था। मोइत्रा पर यह भी आरोप लगे थे कि उन्होंने अपनी संसद की लॉगिन आईडी और पासवर्ड हीरानंदानी के साथ साझा किया था।
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