India News (इंडिया न्यूज़), Pune Porsche case: पुणे में पोर्श कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल किशोर के पिता और दादा को एक पारिवारिक ड्राइवर के अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाने के मामले में जमानत दे दी गई। बचाव पक्ष के वकील प्रशांत पाटिल ने बताया कि उनके मुवक्किलों को कथित अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाने के मामले में अदालत ने जमानत दे दी है।
प्रशांत पाटिल ने कहा, “मेरे मुवक्किल जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे और अदालत की कड़ी जमानत की शर्तों का पालन करेंगे।” किशोर के माता-पिता और दादा घटना से संबंधित दो अलग-अलग मामलों में जेल में हैं। इन पर कथित तौर पर लड़के के रक्त के नमूनों की अदला-बदली और परिवार के ड्राइवर के कथित अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाए जाने का मामला दर्ज है। ड्राइवर को धमकी दी गई थी कि वह ऐसा बयान दे की दुर्घटना के समय गाड़ी वह चला रहा था और नाबालिग पर लगे दोष अपने ऊपर ले ले।
पिछले हफ़्ते हाई कोर्ट के आदेश के बाद नाबालिग को निगरानी गृह से रिहा कर दिया गया और उसकी कस्टडी उसकी मौसी को सौंप दी गई। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि पुणे पुलिस बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रही है।
यह घटना 19 मई की है जब पुणे में एक रियल एस्टेट व्यवसायी का बेटा कथित तौर पर नशे में अपने पिता की लग्जरी कार चला रहा था। उसी दिन सुबह पुणे के कल्याणी नगर इलाके में नाबालिग की कार ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद लोगों में आक्रोश फैल गया क्योंकि किशोर न्याय बोर्ड ने उसी दिन 17 वर्षीय किशोर को जमानत दे दी, आदेश दिया कि उसे उसके माता-पिता और दादा की देखभाल और निगरानी में रखा जाए, और उसे सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने का निर्देश दिया। हालांकि, लोगों के गुस्से के चलते जमानत आदेश में संशोधन किया गया और किशोर को पुणे के एक निगरानी गृह में भेज दिया गया। किशोर की मौसी पूजा जैन ने 14 जून को अदालत से उसकी तत्काल रिहाई की मांग की थी।
किशोर के माता-पिता को किशोर के रक्त के नमूनों की अदला-बदली में उनकी संदिग्ध भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। नाबालिग की मां ने 1 जून को सबूतों से छेड़छाड़ की बात स्वीकार करते हुए कहा कि उसने इस तथ्य को छिपाने के लिए उसके रक्त के नमूने बदल दिए कि वह गाड़ी चलाते समय नशे में था।
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