देश

MLAs Disqualification Verdict: फैसले के बाद शिवसेना कार्यालय के बाहर मनाया गया जश्न, देखें तस्वीरें

India News (इंडिया न्यूज़), MLAs Disqualification Verdict : महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शिंदे गुट को “असली” शिव सेना राजनीतिक दल बताए जाने के बाद मुंबई में शिवसेना कार्यालय के बाहर जश्न मनाया गया।

मई में शुरू हुई 16 विधायकों की अयोग्यता याचिका पर स्पीकर राहुल नार्वेकर आज फैसला सुनाया। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 1200 पन्नों के आदेश को पढ़ते हुए कहा कि इस मामले में दाखिल याचिकाओं को छह समूहों में रखा गया।

 


विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भी उद्धव के असली पार्टी के तर्क को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जब विद्रोही गुट बना तो उस समय शिंदे गुट ही असली शिव सेना थी। स्पीकर के इस फैसले से उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है।

शिव सेना का 1999 का संविधान ही मान्य है-स्पीकर

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों गुटों (शिवसेना के दो गुट) द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए संविधान पर कोई सहमति नहीं है। नेतृत्व संरचना पर दोनों दलों के अलग-अलग विचार हैं। एकमात्र पहलू बहुमत का है मुझे विवाद से पहले मौजूद नेतृत्व संरचना को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक संविधान तय करना होगा। उन्होंने कहा कि 2018 का संशोधित संविधान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। शिव सेना का 1999 का संविधान ही मान्य है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भी शिंदे गुट ही असली शिवसेना है।

उन्होंने आगे कहा कि मैनें चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखा है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भी असली शिवसेना शिंदे गुट ही है। उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने भी शिंदे गुट को ही असली शिवसेना कहा है।

1999 का संविधान सर्वोच्च

16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना का 1999 का संविधान सर्वोच्च है। हम उनके 2018 के संशोधित संविधान को स्वीकार नहीं कर सकते। यह संशोधन चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। इस दौरान उन्होंने शिवसेना के संगठन में चुनाव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि साल 2018 में संगठन में कोई चुनाव नहीं है। हमें 2018 के संगठनात्मक नेतृत्व को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सीमित मुद्दा है और वह यह है कि असली शिवसेना कौन है. दोनों गुट असली होने का दावा कर रहे हैं।

सीएम शिंदे को नहीं हटा सकता उद्धव गुट

विधानसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि पार्टी के संविधान के मुताबिक, उद्धव गुट सीएम शिंदे को नहीं हटा सकता। संविधान में पार्टी प्रमुख का कोई पद नहीं है। साथ ही संविधान में विधायक दल के नेता को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि शिंदे को हटाने का फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेना चाहिए था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर उद्धव गुट का रुख साफ नहीं है। इसके साथ ही अध्यक्ष ने 25 जून 2022 के कार्यकारिणी प्रस्तावों को अमान्य घोषित कर दिया है।

यह भी पढ़ेंः-

Divyanshi Singh

Recent Posts

Delhi Election 2025: अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, दिल्ली चुनावी कैंपेन का आज करेंगे आगाज

India News (इंडिया न्यूज),Delhi Election 2025: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप)…

16 minutes ago

UP By Election 2024: यूपी उपचुनाव के परिणाम से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान ‘समय आने पर…’

India News (इंडिया न्यूज), UP By Election 2024: त्तर प्रदेश में उपचुनाव के परिणामों से…

21 minutes ago

India Gate Viral Video: सारे हदें पार…इंडिया गेट पर तौलिया लपेटकर लड़की ने किया डांस, लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

India News (इंडिया न्यूज),India Gate Viral Video: दिल्ली के इंडिया गेट के सामने तौलिया पहनकर…

29 minutes ago

UP Weather: तापमान में हुई भारी गिरावट! ठंड के साथ प्रदूषण भी बरसा रहा कहर, जानें मौसम पर अपडेट

India News (इंडिया न्यूज), UP Weather: उत्तर प्रदेश में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू…

52 minutes ago