Mohammed Shami news update: पत्नी से विवाद को लेकर सुर्खियों में रहे भारतीय गेंदबाज मो शमी के मामले पर कोलकाता कोर्ट ने बीते सोमवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मो शमी को तलाकशुदा पत्नी हसीन जहां और उनके एक बच्चे के भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ते के तौर पर 50 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। पत्नी हसीन जहां ने वर्ष 2018 में विवाद के बाद बच्चे और खुद के साथ धोखा देने के आरोप में अलीपुर कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। 

 

हसीन जहां ने भरण पोषण के लिए शमी से मासिक 10 लाख रूपए की मांग की थी। उस समय कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि हसीन खुद मॉडलिंग कर कमाई करती हैं। इसलिए शमी को भरण पोषण नहीं देना होगा। हसीन ने बाद में उस आदेश को चुनौती दी। मामले पर बीते 5 सालों से सुनवाई जारी थी। बीते सोमवार को कोर्ट ने इसपर फैसला सुनाया है। अदालत ने यह राशि हर महीने की दस तारीख को भुगतान करने का आदेश दिया है। 

 

शमी की सालाना आय 7 करोड़ से ज्यादा

बता दें कि सुनवाई के दौरान हसीन के वकील आशीष कुमार चौधरी ने मो. शमी के आय का जिक्र किया। चौधरी ने हसीन का पक्ष रखते हुए कहा कि शमी की सालाना आय 7 करोड़ रुपये की है, जबकि हसीन मॉडल के रूप में केवल 10 लाख रुपये की आय कर पाती है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी मुवक्किल को अपना जीवन स्तर बनाए रखने और अपनी बेटी के खर्च के लिए मोटी रकम का भुगतान किया जाना चाहिए। अलीपुर जिला और सत्र न्यायालय की न्यायाधीश अनिंदिता गांगुली ने टिप्पणी की कि चूंकि शमी की आय अधिक है, इसलिए हसीन के जीवन स्तर बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी पूर्व पत्नी का सहयोग करना होगा।

 

हसीन कोर्ट के फैसले से खुश लेकिन असंतुष्ट

अदालत के दिए फैसले से हसीन संतुष्ट नहीं हैं। हसीन ने कहा कि शमी सालाना करोड़ों रुपए कमाते हैं। जबकि उनकी आय कम है। उनके और उनकी बेटी के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए और अधिक राशि की जरूरत है। हालांकि अदालत ने फिलहाल उनके पक्ष में जो फैसला दिया है, इससे वह खुश हैं। लेकिन हसीन ने कहा है कि जब तक उन्हें और उनके बच्चे को न्याय नहीं मिल जाता वो इसके खिलाफ लड़ते रहेंगी। उन्होंने कहा है कि वे इसके लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। वहीं शमी ने अब तक कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। भारतीय तेज गेंदबाज ने पहले ही कहा था कि उन्हें अपनी बेटी के खर्चों का भुगतान करने में कोई समस्या नहीं है।