India News (इंडिया न्यूज़), Money Laundering, नई दिल्ली: ईडी ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि उसके पास मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों से जुड़े अपराधों की आय को कथित तौर पर संभालने वाले विनोद चौहान के बीच की सीधी चैट हैं। चौहान दिल्ली की उस उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं जिसे रद्द कर दिया गया है।
चैट का हवाला देते हुए ईडी की ओर से पेश विशेष वकील जोहेब हुसैन ने दावा किया कि चौहान केजरीवाल के करीबी थे।सीजेआई अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए अरविंद केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने का फैसला करेंगे
चौहान को 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान AAP के चुनाव अभियान के लिए साउथ ग्रुप से नकद रिश्वत हस्तांतरित करने के मामले में 4 मई को ईडी ने गोवा से गिरफ्तार किया था। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था।
ईडी ने अदालत को बताया था कि विनोद चौहान 25.5 करोड़ रुपये की अपराध आय को स्थानांतरित करने में शामिल थे। एजेंसी ने कहा था कि चौहान के कार्यालय की तलाशी के बाद 1.06 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे। ईडी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत के समक्ष यह भी कहा कि केजरीवाल इस मामले में “किंगपिन” और “प्रमुख साजिशकर्ता” थे। ईडी के वकील ने अदालत को बताया, “सीएम केजरीवाल अपराध की आय उत्पन्न करने की बड़ी साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई सार्थक चर्चा न हो।”
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल और आप के खिलाफ दायर अपने पूरक आरोप पत्र पर विचार करते हुए यह दलील दी। अदालत ने 4 जून के लिए पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं, इस पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि गोवा के एक सात सितारा होटल में केजरीवाल के ठहरने का कुछ हिस्सा कथित अपराध की आय का उपयोग करके भुगतान किया गया था और भुगतान की सुविधा मामले के एक अन्य आरोपी चरणप्रीत सिंह ने की थी, जिसने कथित तौर पर हवाला डीलरों से पैसा हासिल किया था। जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव और अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था।
इसके अलावा, ईडी ने अदालत को बताया कि जो हितधारक निवेश करने के इच्छुक थे लेकिन इन मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें छोड़ दिया गया। इसमें दावा किया गया कि दिल्ली शराब कारोबार के लिए रिश्वत वसूलने के लिए पंजाब उत्पाद शुल्क विभाग का इस्तेमाल किया गया था।
“पंजाब में कुछ थोक विक्रेता थे जो भुगतान करने के लिए सहमत नहीं थे और फिर उन्हें व्यवसाय से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया। महादेव लिकर के पास अपना फलता-फूलता कारोबार छोड़ने का कोई कारण नहीं था,” एजेंसी ने कहा।
ईडी के वकील ने कहा कि AAP के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर ने दावा किया कि वह AAP के लिए धन के बदले नीति के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक राजनीतिक इकाई के रूप में आप पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कैसे मुकदमा चलाया जा सकता है, इस पर विस्तार से बताते हुए, ईडी ने कहा कि यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत किया जा सकता है क्योंकि एक राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक संघ है, जो एक कंपनी की परिभाषा को पूरा करता है और इसलिए, ऐसा हो सकता है।
मुकदमा चलाया जाए। ईडी के वकील ने कहा, “केजरीवाल ने आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर का समर्थन किया था और उन्होंने दिल्ली सरकार की ओर से लोगों के साथ बैठकें कीं और पार्टी फंड के रूप में लाभ मांगा।”
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