India News (इंडिया न्यूज), MP News: मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को निर्णय लिया कि शहीद के परिवार को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को पति/पत्नी और माता-पिता के बीच बराबर-बराबर बांटा जाएगा। राज्य सरकार सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल सहित सुरक्षाकर्मियों की शहादत पर एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आमतौर पर शहीद के पति/पत्नी को आर्थिक सहायता दी जाती है, जबकि माता-पिता इससे वंचित रह जाते हैं।
- CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान
- शहीद होने पर मिलने वाली राशि में बड़ा बदलाव
- 50% शहीद के माता-पिता को दिया जाएगा
50% शहीद के माता-पिता को दिया जाएगा
उन्होंने कहा, “अब मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि कुल आर्थिक सहायता का 50 प्रतिशत शहीद के माता-पिता को दिया जाएगा। शहीद होने पर माता-पिता अपने बच्चे और सहारे को खो देते हैं।” विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें इंदौर में दो ऐसे मामले पता हैं, जिनमें शहीदों की पत्नियों ने पूरी आर्थिक सहायता हड़प ली। इस बीच, मंत्रिमंडल ने राज्य के बाहर सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के मूल छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी निर्णय लिया।
एक अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं के लिए परिवहन विभाग के स्थान पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) नोडल एजेंसी होगी। अन्य कई निर्णयों में भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) को एक एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराना शामिल है।