India News MP (इंडिया न्यूज़),MP News: MP में अवैध कॉलोनियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए CM डॉ. मोहन यादव की सरकार अब कड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए एक MP नगरीय क्षेत्र (कॉलोनी विकास) 2021, एक्ट में संशोधन का ड्रॉफ्ट तैयार कर रही है, जिससे अवैध कॉलोनाइजरों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। अवैध कॉलोनी काटने वालों के लिए निर्धारित सजा और जुर्माने को भी कई गुना बढ़ाने की तैयारी है। इसमें दोषी साबित होने पर अब दस साल की सजा और 50 लाख रुपये का जुर्माना होगा। प्रदेश सरकार के नए ड्रॉफ्ट के अनुसार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ थाने में शिकायत मिलने पर 90 दिनों के अंदर FIR दर्ज करना जरुरी अगर पुलिस अधिकारी इस समय सीमा का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी , जिससे दोषियों को बचने का कोई मौका न मिले। बता दें, अब तक आईं 5000 हजार शिकायतों पर पुलिस ने सिर्फ 605 FIR ही दर्ज की है। इसके बाद भी कार्रवाई की रफ्तार बहुत कम है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए ड्रॉफ्ट में न केवल पुलिस बल्कि जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। यदि अधिकारी शिकायत मिलने के बाद भी उचित कदम नहीं उठाते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी । इसमें दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। इस कदम से अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और अवैध कॉलोनियों पर भी अंकुश लगाने में काफी सुधार होगा।
बता दें कि अवैध कॉलोनियों के मामलों में किसान और खरीदार ही नामित होते थे, जिससे कॉलोनाइजर की कानूनी कार्रवाई से बच जाते थे। लेकिन नए ड्राफ्ट में प्रमोटर और दुष्प्रेरण करने वालों को भी आरोपी बनाया जाएगा, जिससे की अवैध कॉलोनाइजरों पर कानूनी शिकंजा कस सकेगा।
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