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MP Nursing Scam: मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी ने नर्सिंग घोटाले की जांच के दौरान ली 2 लाख रुपये की रिश्वत, बर्खास्त- Indianews

Mahendra Pratap Singh • LAST UPDATED : May 29, 2024, 2:22 am IST

India News (इंडिया न्यूज़), MP Nursing Scam: मध्य प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को कथित नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच में सीबीआई की सहायता करने के दौरान 2 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए एक इंस्पेक्टर की सेवाएं समाप्त कर दीं। एक अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग के इंस्पेक्टर सुशील मजोका नर्सिंग कॉलेजों में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जुड़े थे।

2 लाख रुपये की रिश्वत मांगी

अधिकारी ने बताया कि सीबीआई, नई दिल्ली के एक पत्र के अनुसार, मजोका ने 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगी और स्वीकार की और उन्हें भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद, मजोका की सेवाएं मध्य प्रदेश पुलिस को वापस कर दी गईं और उन्हें 22 मई को निलंबित कर दिया गया।

अधिकारी ने बताया कि मजोका के खिलाफ दर्ज मामले की जानकारी मिलने के बाद, अपराध अनुसंधान विभाग के महानिरीक्षक अनुराग शर्मा ने मंगलवार को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया क्योंकि उन्होंने पुलिस की छवि खराब की और उच्च नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि मजोका को संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्त किया गया है, जो सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने की अनुमति देता है।

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सीबीआई अधिकारी भी हुए बर्खास्त

पिछले सप्ताह की शुरुआत में, सीबीआई ने अपने निरीक्षक राहुल राज की सेवाओं को समाप्त कर दिया था, जिन्हें एजेंसी ने मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अध्यक्ष अनिल भास्करन और उनकी पत्नी सुमा अनिल से कथित तौर पर 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। दंपति को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने अपनी आंतरिक सतर्कता इकाई द्वारा इनपुट और निगरानी के बाद कार्रवाई की थी, जिसमें संकेत दिया गया था कि राज्य में नर्सिंग कॉलेजों में बुनियादी ढांचे की जांच करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित सहायता टीमों में से एक भ्रष्टाचार में लिप्त थी।

मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे कथित नर्सिंग कॉलेज घोटाले में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है। यह घोटाला कई नर्सिंग कॉलेजों के कामकाज में घोर अनियमितताओं से संबंधित है, जिनमें बुनियादी ढांचे की कमी थी जबकि कुछ केवल कागजों पर मौजूद थे।

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