देश

MP Oath: सलाखों के पीछे हैं कुछ एमपी.., जानिए जेल में रहकर शपथ लेने के नियम

India News(इंडिया न्यूज), MP Oath: लोकसभा 2024 के नतीजे हम सभी के सामने 4 जून को आ गए थे। आपको बता दें कि 26 जून को सभी सांसदों को प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई गई थी। लेकिन क्या आपने गौर किया कि कुछ सांसद तो लिहाजा जाकर संसद में शपथ ले रहे थे पर कुछ ऐसे सासंद भी हैं जिन्होंने काफी अच्छे मतों से जीत हासिल की है, शपथ नहीं ले सके क्योंकि वे जेल में है। क्या आप जानते हैं कि वो कौनसे सांसद हैं जो जेल में रहकर भी जीत हासिल कर चुके हैं? और अब वो अपना कार्य कैसे आगे बढ़ाएंगे? और कैसे शपथ लेंगे? आइए इस खबर में हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी।

Rahul Gandhi: हाथरस में पीड़ित परिवार से मिले राहुल गांधी, मदद करने की कोशिश में जुटे विपक्षी नेता; देखें वीडियो

ये सांसद जेल में रहकर भी जीते सीट

सबसे पहले आपको बता दें कि इस समय कौन-कौन से सांसद जेल में हैं। दरअसल, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जेल में बंद दो लोगों ने चुनाव जीता है। इसमें एक नाम इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद का है, जिन्होंने बारामुल्ला सीट से करीब 2 लाख वोटों से जीत हासिल की है। वह फिलहाल यूएपीए के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। वहीं, दूसरा नाम अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह का है और वह भी पंजाब के खडूर साहिब से करीब 1 लाख 97 हजार वोटों से जीते हैं। वह फिलहाल एनएसए के तहत असम की जेल में बंद हैं।

60 दिनों के अंदर होना पड़ता है पेश

आपको बता दें कि हर चुने हुए सांसद को 60 दिनों के अंदर संसद में पेश होना होता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है। ऐसे में अगर कोई सांसद जेल में है तो उसे भी 60 दिनों के अंदर एक बार संसद जाना होगा। यह पहली बार नहीं है कि कोई सांसद जेल में है, ऐसा पहले भी हो चुका है। ऐसे में उसे एक बार जेल से संसद लाया जाता है और उसके बाद वह पद की शपथ लेता है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो यूपी की घोटी सीट से सांसद अतुल कुमार सिंह चुनाव के बाद 2020 में जेल में थे और उन्होंने जनवरी 2020 में शपथ ली थी।

ऐसे दिलाई जाती है शपथ

इस स्थिति में सांसद को संसद में लाया जाना होता है और वहीं पर उन्हें शपथ दिलाई जाती है। उन्हें संसद में लाया जाता है और वहां की सुरक्षा उन्हें अंदर ले जाती है और फिर शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद सांसद को फिर से जेल ले जाना होता है। हालांकि इसके लिए पहले कोर्ट से इजाजत लेनी होती है और कोर्ट के आदेश के बाद ही यह संभव है। शपथ लेना किसी भी सांसद का अधिकार है और इसके लिए कोर्ट अलग से व्यवस्था करता है।

इस मंदिर में भूलकर भी ना जाएं अविवाहित जोड़े, जानें इसके पीछे का रहस्य – IndiaNews

कोर्ट के आदेश पर चलते हैं सारे कार्य

आपको बता दें कि कोर्ट सांसद को शपथ के लिए संसद ले जाने का आदेश देता है। इसके बाद उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा, लेकिन वे कोर्ट के आदेश के बाद ही शपथ ले सकेंगे। सांसद पद की शपथ लेने के बाद अब सवाल यह है कि वे जेल से कैसे काम करेंगे। दरअसल, जब कोई सांसद जेल में होता है तो वह अपने सांसद प्रतिनिधि को नियुक्त करता है और क्षेत्र में काम करता है। यह काम तब तक जारी रह सकता है जब तक कोर्ट उसे दोषी न पाए और कोई सजा न सुना दे। अगर कोर्ट किसी सांसद को दोषी पाता है और उसे दो साल की सजा सुनाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होगा।

Shalu Mishra

Recent Posts

कांग्रेस को एक और झटका, वीर सिंह धींगान ने जॉइन की आम आदमी पार्टी

India News (इंडिया न्यूज),Veer Singh Dhingan Joins AAP: दिल्ली में कांग्रेस को एक और बड़ा…

8 mins ago

मांस से 10 गुना अधिक ताकत मर्दों को देता है ये फल, जानिए कैसे सिर्फ 1 महीने में बना देता है 20 घोड़ों जैसा पहलवान

Benifits of Lasoda: कोई भी पुरुष अपनी खूबसूरती अपने चेहरे से नहीं बल्कि अपने आकर्षक…

26 mins ago

Birsa Munda Jayanti: कौन थे आदिवासी वर्ग के बिरसा मुंडा? जानिए उनके इतिहास का ये पहलू

India News (इंडिया न्यूज), Birsa Munda Jayanti: बिरसा मुंडा का नाम भारतीय इतिहास में आदिवासी…

33 mins ago

यमुना की सफाई पर फिर हुआ विवाद, उपराज्यपाल और APP आमने-सामने, LG ने किया एक्स पर पोस्ट

India News (इंडिया न्यूज),Yamuna Update: दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर एक बार…

35 mins ago

पहले रेप, फिर ठोकी कील और जिंदा जलाया…, 3 बच्चों की मां के साथ ये कैसा हैवानियत? पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर के कांपे रूह

Manipur Violence: मणिपुर के जिरीबाम जिले में 7 नवंबर की रात संदिग्ध उग्रवादियों ने तीन…

40 mins ago