India News(इंडिया न्यूज), Mumbai Hoarding Collaps: घाटकोपर इलाके में जिस बिलबोर्ड के सोमवार (13 मई) को भारी बारिश और धूल भरी आंधी के बीच गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई, उसका मालिक बलात्कार का आरोपी है और अवैध बिलबोर्ड लगाने के लिए उसे पहले भी कम से कम 21 बार दंडित किया जा चुका है।
विशाल 120×120 होर्डिंग के मालिक फर्म के मालिक भावेश भिंडे पर इस साल की शुरुआत में मुलुंड पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन, उन्हें निचली अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई थी। उनकी कानूनी टीम ने कहा कि भिंडे के खिलाफ मामला झूठा है।
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 51 वर्षीय भिंडे और अन्य के खिलाफ पंत नगर पुलिस स्टेशन में गैर इरादतन हत्या और आईपीसी की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी के खिलाफ पहले से ही 21 गैर-संज्ञेय शिकायतें हैं, जो बिना अनुमति के बैनर लगाने से संबंधित हैं। ये सभी मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 328 (बिना अनुमति के होर्डिंग लगाना) और 471 (जुर्माना) के तहत हैं। जब उन्होंने 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुलुंड से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में इन शिकायतों के साथ-साथ चेक बाउंस होने से संबंधित दो अपराधों की भी घोषणा की थी।
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आयुक्त विवेक फणसलकर ने दिया आश्वासन
मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर ने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने कहा कि वह जीआरपी की जमीन पर बचे हुए होर्डिंग को हटा देगा जहां होर्डिंग ढह गया था। नगर निकाय ने पहले कहा था कि उसने इस विशेष होर्डिंग को स्थापित करने के लिए मेसर्स ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एन-वार्ड के सहायक नगर आयुक्त ने एक विज्ञापन एजेंसी को इन होर्डिंग्स को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
घटना में 14 लोगों की गई जान
मामले को लेकर अधिकारियों ने कहा कि घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है जबकि 75 अन्य घायल हैं। घटनास्थल पर बचाव कार्य समाप्त हो गया है। सोमवार देर रात घटनास्थल का दौरा करने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शहर में सभी होर्डिंग्स के संरचनात्मक ऑडिट का आदेश दिया है। उन्होंने घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 5 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है।