India News, (इंडिया न्यूज) Bengaluru Area Mini Pakistan: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज की टिप्पणी पर स्वत: संज्ञान लेते हुए टिपण्णी की है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के एक मुस्लिम इलाके को मिनी पाकिस्तान करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट से इस मामले में जवाब मांगा है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस राजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से इस पर रिपोर्ट मांगी है।
रजिस्ट्रार जनरल से मांगी रिपोर्ट
बेंच ने कहा, “हमारा ध्यान कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्रीशानंद के द्वारा की गयी कुछ टिप्पणियों की ओर आकर्षित हुआ है। न्यायिक सुनवाई के दौरान हमात्र ध्यान इस मामले पर गया। हमने एजी और एसजी से इस मामले में सलाह मांगी है। हमने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कोर्ट को एक रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
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लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस श्रीशानंद के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। जिसमें वो विवादास्पद टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें वो एक वीडियो में बेंगलुरु के मुस्लिम बाहुल्य इलाके को मिनी पाकिस्तान कहते हुए दिख रहे हैं। वहीं, दूसरे वीडियो में वे महिला वकील के ऊपर असंवेदनशील टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
CJI ने लिया स्वतः संज्ञान
CJI चंद्रचूड़ ने जज की टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा, हम कुछ बुनियादी दिशानिर्देश तय कर सकते हैं। इस दौरान सीजेआई ने कहा, सोशल मीडिया के इस समय में, हम पर पैनी नजर रखी जाती है और हमें उसको देखते हुए उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए.
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