India News (इंडिया न्यूज), MUDA Case: मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी से 14 भूखंड वापस लेने पर सहमति जताई है, जो एक बड़े विवाद और कथित घोटाले के केंद्र में हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी बीएन पार्वती ने MUDA को पत्र लिखकर भूखंड वापस करने की पेशकश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज पर काम कर रही हैं। मैसूर के प्रमुख इलाकों विजयनगर फेज 3 और 4 में उन्हें 14 भूखंड आवंटित किए गए थे, जो शहर के पास केसारे गांव में 3.16 एकड़ जमीन के इस्तेमाल के मुआवजे के तौर पर दिए गए थे। एक भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता ने शिकायत की थी कि इससे राज्य को 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
भूखंड वापस लेने का जांच से कोई संबंध नहीं है: MUDA आयुक्त
लोकायुक्त और प्रवर्तन निदेशालय ने कथित घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। MUDA आयुक्त ने कहा कि भूखंड वापस लेने का जांच से कोई संबंध नहीं है।MUDA आयुक्त एएन रघुनंदन ने मंगलवार (1 अक्टूबर, 2024) को कहा, “कानून के प्रावधानों के अनुसार हम जमीन के भूखंड वापस ले सकते हैं। हमने अधिवक्ताओं के एक पैनल के साथ इस पर चर्चा की। हमने जमीन वापस लेने का फैसला किया और हमने उन्हें बिक्री विलेख को भी रद्द करने का निर्देश दिया है।” उन्होंने कहा, “इसका जांच से कोई संबंध नहीं है। अगर इसे किसी और को आवंटित करने की संभावना है तो हम जांचकर्ताओं को सूचित करेंगे। कानून में प्रावधान हैं। हम लोकायुक्त और अन्य जांच अधिकारियों को सूचित करेंगे।”
MUDA मामले में उनके पति के खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित
अधिकारी को लिखे अपने पत्र में पार्वती ने कहा कि वह पहले ही भूखंड वापस करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी गई, क्योंकि MUDA मामले में उनके पति के खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित थे। “मेरे पति सिद्धारमैया ने अपने 40 साल के राजनीतिक करियर के दौरान नैतिकता के सख्त कोड को बरकरार रखा है, किसी भी तरह के दोष से पूरी तरह मुक्त रहे हैं। मेरे लिए, कोई भी घर, प्लॉट या संपत्ति मेरे पति के सम्मान, गरिमा और मन की शांति से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।
सत्ता में इतने सालों के बाद, मैंने कभी भी अपने या अपने परिवार के लिए कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मांगा। इससे पहले मंगलवार को सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी पत्नी ने जमीन लौटाने का फैसला किया है। जिसके बारे में उनका कहना है कि यह जमीन उनके भाई ने उन्हें उपहार में दी थी और MUDA ने उस पर अतिक्रमण कर लिया था। यह उनका अपना फैसला है।
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