National Company Law Tribunal Decision

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

National Company Law Tribunal Decision नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने बकाया भुगतान न करने के आरोप में रियल्टी डेवलपर सुपरटेक (Realty Developer Supertech) को दिवालिया घोषित (declared bankrupt) कर दिया है। यह खबर इस कंपनी के कस्टमर्स के लिए खुशखबरी है। एनसीएलटी के फैसले के बाद अब ग्राहकों के फंसे हुए फ्लैट उन्हें वापस मिलने की उम्मीद जगी है। एनसीएलटी ((NCLT) की दिल्ली बेंच ने सुपरटेक को दिवालिया घोषित करने का फैसला सुनाया है।

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यूनियन बैंक आफ इंडिया ने दायर की थी याचिका, अपील दायर करेगी सुपरटेक

यूनियन बैंक आफ इंडिया ने एक याचिका दायर की थी जिसे ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद यह फैसला सुनाया गया। एनसीएलटी (NCLT) ने हितेश गोयल को बतौर दिवाला समाधान पेशेवर (IRP) नियुक्त किया है। बता दें कि सुपरटेक की एनसीआर में कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सुपरटेक ने एनसीएलटी कहा कि वह इसके खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLT) में अपील दायर करेगी।

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