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National Consumer Rights Day देशभर में आज के दिन आयोजित किए जाते हैं कई उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:

National Consumer Rights Day हर साल की तरह इस बार भी आज देशभर में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। 24 दिसंबर, 1986 को भारत के राष्ट्रपति से सहमति मिलने के बाद इसकी शुरुआत की गई थी और देश में वर्ष 2000 से निरंतर यह दिवस 24 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 24 दिसंबर, 1986 को ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। हर वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस एक विशिष्ट थीम के तहत मनाया जाता है और इस अवसर पर उपभोक्ता अधिकारों के जश्न भी सेलिब्रेट किए जाते हैं।

जानिए क्या है इस दिवस का मकसद और इसके प्रावधान (National Consumer Rights Day)

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के साथ ही उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को छह बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है। इन छह अधिकारों में एक सभी प्रकार के खतरनाक सामानों से सुरक्षा का अधिकार, दूसरा सभी उत्पादों के प्रदर्शन और गुणवत्ता के बारे में सूचित होने का अधिकार, तीसरा चुनने का अधिकार, चौथा उपभोक्ता हितों से संबंधित सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुनने का अधिकार, पांचवा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन पर इसके निवारण की मांग करने का अधिकार और छठा उपभोक्ता शिक्षा को पूरा करने का अधिकार शामिल है।

जानिए कौन होता है उपभोक्ता, ‘जागो ग्राहक जागो’ अभियान चला रही सरकारें (National Consumer Rights Day)

उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं या सेवाओं को खरीदता है और बदले में उसके लिए पैसे आदि का भुगतान करता है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के मकसद से सरकारें देश में लंबे समय से ‘जागो ग्राहक जागो’ अभियान चला रही हैं।

जैसे कि अगर आप किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और अगर उसके इस्तेमाल के बाद आप खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं तो आप कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। ‘जागो ग्राहक जागो’, जिसका अर्थ है ‘जागरूक उपभोक्ता बनें’।

नाटकों का मंचन कर भी सरकारें करती हैं जागरूक (National Consumer Rights Day)

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ साझेदारी में कार्यक्रम आयोजित करती है। इस तरह के आयोजन करके ग्राहकों के अधिकारों को उजागर करने वाले नाटक होते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को समझाने के लिए उसी वर्ष उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक वर्चुअल सेमिनार करवाया था।

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का एक ही उद्देश्य, तारीखें सिर्फ अलग (National Consumer Rights Day)

अक्सर लोग विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के बीच भ्रमित हो जाते हैं, जबकि दोनों का मकसद एक ही है। अंतर इतना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की तारीख अलग होती है और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की तारीख अलग होती है। विश्व उपभोक्ता हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है।(National Consumer Rights Day)

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Vir Singh

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