इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (Naveen Jindal) : नवीन जिंदल ने दिन-रात तिरंगा फहराने की अनुमति मिलने पर खुशी जताई है। केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम का ऐलान किया है। तिरंगा फहराने को लेकर देश के ध्वज संहिता में बदलाव भी किया गया हैं। नए नियम के अनुसार अब तिरंगा को दिन और रात दोनों समय फहरा सकते है। दोनों समय तिरंगा फहराने की अनुमति दिए जाने पर कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने रविवार को इस फैसले का मुक्त कंठ से प्रशंसा किया।
उन्होंने सरकार के इस निर्णय की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक बहुत ही प्रगतिशील निर्णय है जो निश्चित रूप से अधिक लोगों को सम्मान और गर्व के साथ राष्टÑीय ध्वज को फहराने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सरकार का यह कदम तब आया है जब वह ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा (हर घर में झंडा फहराना) शुरू करने जा रही है।
केंद्रीय गृह सचिव ने दी जानकारी
सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय झंडा संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत आता है।
पत्र के अनुसार, भारतीय झंडा संहिता, 2002 में 20 जुलाई, 2022 को एक आदेश के जरिए इसमें संशोधित किया गया। भारत के ध्वज संहिता, 2002 के भाग-2 के पैराग्राफ 2.2 के खंड (7) को अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : (7) जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या जनता के किसी सदस्य के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, उसे दिन-रात फहराया जा सकता है।
पहले क्या था नियम
इससे पहले, चाहे मौसम कोई भी हो, तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। इसी तरह, भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के भाग- क के पैराग्राफ 1.2 को अब इस प्रकार पढ़ा जाएगा: राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुने हुए या मशीन से बने, कपास / पालिएस्टर / ऊन / रेशम खादी बंटिंग से बना होगा। पहले मशीन से बने और पालिएस्टर के झंडे को फहराने की अनुमति नहीं थी।
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