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NEET Exam 2021 दोबारा नहीं होगा एग्जाम, आदेश कैंसिल

Vir Singh • LAST UPDATED : November 12, 2021, 8:04 pm IST

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:

NEET Exam 2021 सुप्रीम कोर्ट ने दो छात्रों के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) की दोबारा परीक्षा आयोजित करने के आदेश को रद कर दिया है। कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने का निर्देश दिया जाता है तो यह पैटर्न बन जाएगा।

दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो मेडिकल उम्मीदवारों के लिए फिर से नीट यूजी 2021 की परीक्षा कराने का निर्देश दिया था। इस आदेश पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। नीट का परिणाम पहले ही एक नवंबर को घोषित किया जा चुका है।

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जानिए केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष (NEET Exam 2021)

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस साल 16 लाख छात्र स्नातक स्तरीय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी के लिए उपस्थित हुए थे। ऐसे में सिर्फ दो छात्रों के लिए इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा का दोबारा आयोजन करना उचित नहीं है। इसमें कहा गया है, अगर ऐसा किया गया तो हर साल छात्र आगे आएंगे और किसी न किसी गलती के लिए फिर से परीक्षा की मांग करेंगे।

जानिए क्या है मामला (NEET Exam 2021)

बॉम्बे हाईकोर्ट इसी 20 अक्टूबर को 19 वर्षीय अभ्यर्थी वैष्णवी भोपाले और अभिषेक कापसे की मदद के लिए आगे आया था। अभ्यर्थियों ने कहा कि सोलापुर में उनके प्रवेश परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षकों ने उन्हें बेमेल परीक्षण पुस्तिकाएं और उत्तर पुस्तिकाएं दीं और इस संबंध में ध्यान दिलाने पर भी गलती में सुधार नहीं किया। तब उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को निर्देश दिया कि उन्हें तारीख और परीक्षा केंद्र के बारे में 48 घंटे का स्पष्ट नोटिस देने के बाद वे दोनों के लिए नीट की फिर से परीक्षा आयोजित करें।

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