India News(इंडिया न्यूज),NEET Result Controversy: मेडिकल एडमिशन से जुड़ी NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम) परीक्षा को लेकर लगातार बढ़ रहे विवाद के बीच अनियमितताओं के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान NTA ने बताया कि 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द किए जा रहे हैं। साथ ही इन छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। NTA ने इन छात्रों को विकल्प दिया है कि या तो वे दोबारा NEET में शामिल हो सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट के साथ NEET UG काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं।
- एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
- एनटीए का कबूलानामा
- छात्रों को दोबारा देनी होगी परीक्षा
एनटीए का कबूलनामा
वहीं इस मामले में एनटीए ने आगे बताया कि 1563 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे 23 जून को परीक्षा 23 जून को फिर से परीक्षा होगी। परिणाम 30 जून से पहले आ सकता है।
काउंसलिंग पर नहीं लगेगी रोक
सुनवाई के दौरान पीठ ने एक बार फिर काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके अलावा पीठ ने अब सभी संबंधित मामलों की सुनवाई 8 जुलाई को एक साथ करने का निर्देश दिया है।
सीईओ अलख पांडे का बयान
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर याचिकाकर्ता और फिजिक्स वल्लाह के सीईओ अलख पांडे ने कहा, “आज एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे और वे इस बात से सहमत हैं कि इससे छात्रों में असंतोष हुआ और वे इस बात पर सहमत हैं कि वे ग्रेस मार्क्स हटा देंगे। जिन 1,563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उनकी 23 जून को फिर से परीक्षा ली जाएगी या बिना ग्रेस मार्क्स के मूल अंक छात्रों को स्वीकार किए जाएंगे।