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Mount Everest: माउंट एवरेस्ट को लेकर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चढ़ाई परमिट की सीमा तय करने का दिया आदेश -India News

India News (इंडिया न्यूज़), Mount Everest: नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एवरेस्ट और अन्य चोटियों के लिए जारी किए गए पर्वतारोहण परमिट की संख्या को सीमित करने का आदेश दिया है। एक वकील ने शुक्रवार (3 मई) को इसकी पुष्टि की, जैसे ही अभियान वसंत चढ़ाई के मौसम के लिए तैयार होते हैं।हिमालय गणराज्य दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से आठ का घर है और प्रत्येक वसंत में सैकड़ों साहसी लोगों का स्वागत करता है, जब तापमान गर्म होता है और हवाएं आमतौर पर शांत होती हैं। यह फैसला अप्रैल के अंत में जारी किया गया था, लेकिन सारांश केवल इस सप्ताह प्रकाशित किया गया।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

बता दें कि वकील दीपक बिक्रम मिश्रा, जिन्होंने परमिट को कम करने का आग्रह करते हुए याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि अदालत ने नेपाल के पहाड़ों और उसके पर्यावरण के बारे में जनता की चिंताओं का जवाब दिया था। मिश्रा ने कहा कि इसने पर्वतारोहियों की संख्या सीमित करने का आदेश दिया है। अपशिष्ट प्रबंधन और पहाड़ के पर्यावरण के संरक्षण के उपाय भी दिए हैं। इस फैसले में कहा गया है कि पहाड़ों की क्षमता का सम्मान किया जाना चाहिए और परमिट की उचित अधिकतम संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। वहीं फैसले का पूरा पाठ प्रकाशित नहीं किया गया है और सारांश में जारी किए गए परमिटों की संख्या की किसी विशेष सीमा का उल्लेख नहीं है।

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चढ़ाई परमिट का सीमा करें तय

बता दें कि, नेपाल वर्तमान में उन सभी को परमिट देता है जो आवेदन करते हैं और समुद्र तल से 8,850 मीटर (29,035 फीट) की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 11,000 डॉलर का भुगतान करने को तैयार हैं। पिछले साल, देश ने एवरेस्ट के लिए 478 परमिट जारी किए, जो एक रिकॉर्ड ऊंचाई है। साल 2019 में एवरेस्ट पर बड़े पैमाने पर मानव यातायात जाम के कारण टीमों को शून्य तापमान में शिखर पर घंटों इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिससे ऑक्सीजन के स्तर में कमी का खतरा पैदा हो गया, जिससे बीमारी और थकावट हो सकती है। उस वर्ष चरम पर हुई 11 मौतों में से कम से कम चार के लिए भीड़भाड़ को जिम्मेदार ठहराया गया था।

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Raunak Pandey

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