India News (इंडिया न्यूज़) Netflix Income Tax Case: नेटफ्लिक्स अमेरिका की सब्सक्रिपशन आधिरित ‘Video On-Demand’ सर्विस यूजर्स को देता है। यह ओटीटी प्लैटफॉर्म विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। नेटफ्लिक्स के पॉपुलर होने का कारण है कि यह सभी भाषा में फिल्में और वेब सीरिज को रिलीज करता है। विश्व में अधिकांश पॉपुलर वेब सीरिज नेटफ्लिक्स द्वारा रीलिज की गई है। लेकिन अब इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इनकम टैक्स की नज़र है। क्योंकि नेटफ्लिक्स से आयकर विभाग को 196 करोड़ रुपये का वसूलना है।
बता दें कि देश के आयकर विभाग को नेटफ्लिक्स से 196 करोड़ रुपये का टैक्स लेना है। जिसके लिए कंपनी को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा था। अब नोटिस का जवाब न आने के कारण मामला इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल पहुंच गया है। यानी अब अदालत में फैसला होगा की नेटफ्लिक्स टैक्स देगी या नहीं। आयकर विभाग ने नेटफ्लिक्स पर टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया गया था। इसी कारण से नेटफ्लिक्स से 196 करोड़ रुपये के टैक्स की मांग की गई। आयकर विभाग के इंटरनेशनल विंग की ओर से टैक्स डिमांड जेनरेट किया गया था। बाद में दोनों पक्ष डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन पैनल (डीआरपी) के पास गए। जहां फैसला आयकर विभाग के पक्ष में आया था।
इनकम टैक्स विभाग ने कहा अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के बीच नेटफ्लिक्स ने इंडिया ऑपरेशंस से करीब 1,145 करोड़ रुपये की कमाई हुई। जबकि इसमें उसका प्रॉफिट 1,008 करोड़ रुपये था। इसमें इंडियन ऑपरेशन की हिस्सेदारी 503 करोड़ रुपये आई। लेकिन नेटफ्लिक्स ने भारत में 13.36 करोड़ रुपये की दिए गए, बाकी 490 करोड़ रुपये नेटफ्लिक्स को ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन भारतीय कानून के मुताबिक ये अमाउंट टैक्सेबल है। इसी के तहत 196 करोड़ रुपये के टैक्स बनता है।
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