India News(इंडिया न्यूज़),New Driving Rules: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए नियमों की घोषणा की। जहां 1 जून 2024 से, लोग सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) के बजाय निजी ड्राइविंग स्कूलों में अपना ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। इन निजी स्कूलों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक परीक्षण लेने और प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी।
क्या है नए नियमों का उद्देश्य
नए नियमों का उद्देश्य लगभग 900,000 पुराने सरकारी वाहनों को खत्म करके और सख्त कार उत्सर्जन मानकों को लागू करके प्रदूषण में कटौती करना है। इसके साथ ही तेज़ गति से गाड़ी चलाने पर जुर्माना अभी भी ₹1000 से ₹2000 के बीच है। लेकिन अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, तो उन्हें ₹25,000 का बड़ा जुर्माना देना होगा। साथ ही वाहन मालिक का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं मिल पाएगा
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मंत्रालय ने जी जानकारी
मंत्रालय ने आवश्यक कागजी कार्रवाई को कम करके नया लाइसेंस प्राप्त करना आसान बना दिया है। आवश्यक दस्तावेज़ इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप दोपहिया या चार-पहिया लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आरटीओ में कम शारीरिक जांच की आवश्यकता होती है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत की सड़कों को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए, मंत्रालय ने 9,000 पुराने सरकारी वाहनों से छुटकारा पाने और अन्य वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों में सुधार करने की योजना बनाई है।
जानें निजी ड्राइविंग स्कूलों के नियम?
नियमों के मुताबिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए. यदि वे चार पहिया वाहनों के लिए प्रशिक्षण देते हैं, तो उन्हें दो एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। ड्राइविंग स्कूलों को उचित परीक्षण सुविधा तक पहुंच होनी चाहिए। प्रशिक्षकों के पास हाई स्कूल डिप्लोमा या समकक्ष, कम से कम पांच साल का ड्राइविंग अनुभव और बायोमेट्रिक्स और आईटी सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए।
वाहनों का विवरण
हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के लिए, प्रशिक्षण 4 सप्ताह में 29 घंटे का दिया जाना चाहिए, जिसमें 8 घंटे सिद्धांत और 21 घंटे व्यावहारिक होंगे। हालाँकि, भारी मोटर वाहनों (HMV) के लिए, 6 सप्ताह में 38 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें 8 घंटे का सिद्धांत और 31 घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए।
लाइसेंस शुल्क
नए कानूनों के अनुसार, लर्नर लाइसेंस (फॉर्म 3) जारी करने की लागत ₹150 होगी, साथ ही लर्नर लाइसेंस टेस्ट या दोबारा टेस्ट के लिए अतिरिक्त ₹50 होंगे। ड्राइविंग टेस्ट के लिए, या यदि दोबारा टेस्ट की आवश्यकता है, तो शुल्क ₹ 300 होगा।
साथ ही, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की लागत ₹200 होगी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट प्राप्त करने की लागत काफी अधिक ₹1,000 होगी। यदि लाइसेंस में किसी अन्य वाहन श्रेणी को जोड़ना है, तो इसके लिए ₹500 का शुल्क लिया जाएगा।
खतरनाक मालवाहक वाहन चलाने वालों के लिए, प्राधिकरण के समर्थन या नवीनीकरण की लागत ₹200 होगी। इसी तरह, एक मानक ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए ₹200 लगेंगे, लेकिन यदि यह नवीनीकरण अनुग्रह अवधि के बाद होता है, तो शुल्क बढ़कर ₹300 हो जाएगा और साथ ही अनुग्रह अवधि की समाप्ति से प्रति वर्ष अतिरिक्त ₹1000 या उसका कुछ हिस्सा अतिरिक्त हो जाएगा।
ये है शुल्क
प्रशिक्षण के बिना लाइसेंस जारी करने या नवीनीकृत करने के लिए ड्राइविंग निर्देश स्कूलों को भारी ₹5,000 शुल्क का सामना करना पड़ेगा, और यही शुल्क इन स्कूलों से डुप्लिकेट लाइसेंस प्राप्त करने पर भी लागू होता है। नियम 29 के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपील करने पर ₹500 का खर्च आएगा। ड्राइविंग लाइसेंस पर पता या अन्य विवरण बदलने पर ₹200 का शुल्क लगेगा।