इंडिया न्यूज़,दिल्ली : बीबीसी ने गुजरात दंगों पर आधारित ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ नामक दो भागों में डॉक्युमेंट्री प्रसारित की थी। देश में कई नामी -गिरामी यूनिवर्सिटी में विवादित डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने के विरुद्ध में जमकर बवाल हुआ था। सरकार और विदेश मंत्रालय ने विवादित डॉक्युमेंट्री को बेबुनियाद और प्रोपगेंडा बताते हुए खारिज कर दिया था।
बाद में गुजरात दंगों पर आधारित BBC की डॉक्यूमेंट्री के साथ-साथ भारत में BBC के काम पर रोक लगाने की हिंदू सेना की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। हिन्दू सेना की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये याचिका पूरी तरह गलत है। हम ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं? बता दें, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने हिन्दू सेना की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका में कोई आधार और मेरिट नहीं है।
बता दें, भारत में बीबीसी पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका हिन्दू सेना की ओर से दायर की गई थी। जिसमें हिंदू सेना ने भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) के कामकाज पर रोक लगाने और बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग की थी। हिंदू सेना की और से याचिका में कहा गया था कि बीबीसी द्वारा भारत की एकता और अखंडता तोड़ने की साजिश की जांच एनआईए द्वारा करवाई जानी चाहिए और भारत में बीबीसी पर बैन लगाया जाना चाहिए। मालूम हो, भारत में बीबीसी के काम पर रोक लगाने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से वकील पिंकी आनंद ने कोर्ट में कहा गया था कि BBC पूरी तरह भारत विरोधी और PM मोदी के खिलाफ अभियान चला रहा है। अदालत के पास इसे बैन करने का पूरा अधिकार है।
बता दें, बीबीसी की डॉक्युमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को सरकार ने प्रोपगेंडा बताते हए ब्लॉक कर दिया था। सरकार द्वारा विवादित डॉक्युमेंट्री ब्लॉक करने पर देश का विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बीबीसी की डॉक्युमेंट्री प्रतिबंध का मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट की रुख किया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अनुमति दी थी। कोर्ट ने 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। बीबीसी डॉक्युमेंट्री प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तीन हफ्तों में जवाब भी मांगा है
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