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NRC के लिए आवेदन नहीं तो आधार कार्ड भी नहीं…इस राज्य के सीएम ने किया ऐलान, बांग्लादेसी घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू

India News (इंडिया न्यूज), Assam government New Rule For NRC : आधार कार्ड को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से जोड़ने के प्रयास में, असम सरकार ने बुधवार को निर्णय लिया कि यदि आवेदक या उसके परिवार ने एनआरसी में आवेदन नहीं किया है, तो विशिष्ट पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संकटग्रस्त बांग्लादेश के नागरिकों द्वारा घुसपैठ के प्रयास के मद्देनजर कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा, “पिछले दो महीनों में असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसएफ ने कई घुसपैठियों को पकड़ा है। यही कारण है कि बांग्लादेश से घुसपैठ हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें अपनी प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है और इसीलिए हमने आधार कार्ड तंत्र को सख्त बनाने का निर्णय लिया है।”

कैबिनेट बैठक के बाद सीएम हिमंत ने कहा कि अब से राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग आधार आवेदकों का सत्यापन करने वाली नोडल एजेंसी होगी और प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त संबंधित व्यक्ति होगा।

आधार अनुरोध को तुरंत किया जाएगा खारिज

सीएम हिमंत ने कहा, शुरुआती आवेदन के बाद, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) इसे सत्यापन के लिए राज्य सरकार को भेजेगा। स्थानीय सर्किल अधिकारी (सीओ) पहले यह जांच करेगा कि आवेदक या उसके माता-पिता या परिवार ने एनआरसी में शामिल होने के लिए आवेदन किया है या नहीं। अगर एनआरसी के लिए कोई आवेदन नहीं था, तो आधार अनुरोध को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा और तदनुसार केंद्र को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर यह पाया जाता है कि एनआरसी के लिए कोई आवेदन था, तो सीओ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार क्षेत्र-स्तरीय सत्यापन के लिए जाएंगे। अधिकारी के पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद, आधार को मंजूरी दी जाएगी।

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इन लोगों पर नहीं होगा लागू

हालांकि, सरमा ने कहा कि यह नया निर्देश केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे और उन्होंने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया था। उन्होंने कहा, “इस तरह, हम अपने आधार जारी करने की प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक सख्त तंत्र लागू करेंगे ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यह पहचान पत्र न पा सके।” कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, राज्य सरकार जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर उन्हें यूआईडीएआई को ऑनलाइन वापस कर देगी।

2019 में जारी की गई थी एनआरसी

कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य निर्णयों पर, सरमा ने कहा कि राज्य में छोटे भूमिधारकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए भूमि राजस्व स्वीकार करने की मैनुअल प्रणाली को फिर से शुरू किया गया है। असम सरकार ने फरवरी में ‘मिशन बसुंधरा’ के तीसरे चरण की शुरुआत की, जो स्वदेशी समुदायों को भूमि अधिकार प्रदान करने, संगठनों को भूमि स्वामित्व देने और धार्मिक संस्थानों से अधिग्रहित भूमि का निपटान करने आदि के नियमों को आसान बनाएगा। उन्होंने कहा, ऐसे मामलों में पिछले तीन वर्षों के ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र की आवश्यकता भी माफ कर दी गई है। अंतिम एनआरसी 31 अगस्त, 2019 को जारी की गई थी, जिसमें 19,06,657 लोगों को बाहर रखा गया था। 3,30,27,661 आवेदकों में से कुल 3,11,21,004 नाम शामिल किए गए।

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Shubham Srivastava

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