भारत से बाहर रह रहे NRI नागरिकों को मतदान का अधिकार देने के मामले पर चल रही याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी है, कोर्ट ने कहा है कि “2013 में दाखिल इस याचिका में रखी गई मांग से सरकार और चुनाव आयोग सहमत हैं, ऐसे में कोर्ट इसका इंतजार नहीं कर सकता कि एनआरआई वोटिंग शुरू होने तक सुनवाई जारी रखें।
चीफ जस्टिस उदय उमेश ने कहा..
चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने अपने सामने रखे गए गए रिकॉर्ड को पढ़ते हुए कहा की 2013 में हमने नोटिस जारी किया था, चुनाव आयोग ने एनआरआई और प्रवासी मजदूरों को मतदान का मौका देने पर विचार करने के लिए कमिटी बनाई कमेटी की सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया।
2018 में लोकसभा में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 60 में संशोधन का कानून पेश किया गया था, अभी तक कानून बन नहीं पाया है, लेकिन हम समझते हैं कि याचिका जिस उद्देश्य से दी गई थी, वह पूरा हो चुका है जल्द ही सरकार उचित व्यवस्था बना लेगी अब इस मामले पर आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है।
लंबे समय से चल रही है मांग
एआरआई को देश में वोट का अधिकार देने को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है साल 2010 में उस समय की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि अनिवासी भारतीयों को मताधिकार देने के लिए सरकार प्रयास तेज करने वाली है लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद स्थिति वैसी ही बनी हुई है।
भारत सरकार ने अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों के लोगों ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) की सुविधा दे रखी है इसके अंतर्गत एनआरआई को भारतीय नागरिकों की ही तरह सारे अधिकार मिलते है, लेकिन उन्हें अब तक वोट डालने का अधिकार नहीं मिला है।
ये भी पढ़ें- Metro Ticket: अब व्हाट्सएप से खरीद सकते है मेट्रो टोकन, नई सर्विस की होगी शुरुआत