India News(इंडिया न्यूज),NRI Voters: देश में अगले महिने से होने वाले चुनावी त्योहार को लेकर देश में हर्शो-उल्लास का माहौल है। जहां अब 18वीं लोकसभा चुनाव से पहले, भारत सरकार ने सभी गैर-निवासियों (एनआरआई) से अपना वोट डालने का आग्रह किया है। चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर सात चरणों में होंगे और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही एक्स पर एक पोस्ट में, प्रेस सूचना ब्यूरो ने जानकारी देते हुए लिखा कि, “सभी एनआरआई मतदाताओं से इस लोकसभा चुनाव में वोट डालने का आह्वान” और एनआरआई मतदाता आम चुनावों में कैसे भाग ले सकते हैं, इसकी जानकारी देने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका साझा की।
चुनाव आयोग के अनुसार, एक विदेशी मतदाता एक भारतीय नागरिक है जो रोजगार, उच्च शिक्षा या विभिन्न कारणों से दूसरे देश में रह रहा है और उसने उस देश की नागरिकता हासिल नहीं की है। वे अपने भारतीय पासपोर्ट पर सूचीबद्ध पते पर मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के पात्र हैं। गौरतलब है कि 2010 से पहले एनआरआई को आम चुनाव में वोट डालने की अनुमति नहीं थी।
पहला कदम मतदाता पोर्टल – https://voters.eci.gov.in/ – पर फॉर्म 6ए ऑनलाइन भरना और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना है। इसके बाद, बूथ स्तर के अधिकारी दिए गए सबूतों की प्रतियों को सत्यापित करने के लिए पासपोर्ट के पते पर जाएंगे। यदि आवश्यक हो, तो मतदाता मतदाता सूची को सही करने के लिए फॉर्म 8 का उपयोग कर सकते हैं। एनआरआई मतदान स्थल पर अपने मूल पासपोर्ट पेश करके मतदान कर सकते हैं।
एनआरआई मतदाताओं को फॉर्म 6ए में अपना हालिया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लगाना होगा। पासपोर्ट के हाल के पन्नों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जिसमें तस्वीरें, भारत में पता और वैध वीज़ा पृष्ठांकन शामिल हैं। फॉर्म व्यक्तिगत रूप से या मेल के माध्यम से जमा किया जा सकता है। आवेदक व्यक्तिगत रूप से या मेल के माध्यम से फॉर्म जमा कर सकता है। ईसीआई वेबसाइट के अनुसार, यदि आवेदन डाक द्वारा प्राप्त होता है, तो उपर्युक्त दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक फोटोकॉपी स्व-सत्यापित होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या सहायक ईआरओ के पास फॉर्म जमा कर सकते हैं। यदि फॉर्म ईआरओ को व्यक्तिगत रूप से जमा किया जाता है, तो आवेदक को सत्यापन के लिए मूल पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
फॉर्म जमा करने के बाद, बूथ स्तर का अधिकारी दस्तावेजों की प्रतियों को सत्यापित करने के लिए आपके पासपोर्ट में दिए गए घर के पते पर जाएगा। यदि परिवार का कोई सदस्य या रिश्तेदार दस्तावेज़ सत्यापन के लिए घोषणा पत्र देने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो रिकॉर्ड संबंधित भारतीय मिशन को भेजा जाएगा। ईआरओ का निर्णय आपके पते पर डाक और फॉर्म 6ए में दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। एनआरआई मतदाताओं को ईपीआईसी जारी नहीं किया जाएगा, और उन्हें अपने मूल पासपोर्ट के साथ मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करना होगा। वहीं चुनाव आयोग के अनुसार, 97 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 49.7 करोड़ पुरुष और 47.1 करोड़ महिलाएं हैं।
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