India News(इंडिया न्यूज),Nuh Big Update: कुछ दिनों पहले नूंह में हुए हिंसा के चलते पूरा हरियाणा जल उठा था। जिसके बाद अब इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस विधायक मामन खान को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, मामन खान को 2 बार हरियाणा पुलिस ने समन किया था और दोनों बार कांग्रेस नेता और विधायक मामन खान पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। बता दें कि, गिरफ्तारी के बाद मामन खान ने हरियाणा हाई कोर्ट के सामने केस को पंजाब ट्रांसफर करने की अपील की थी।

हरियाणा सरकार का दावा

(Nuh Big Update)

जानकारी के लिए बता दें कि, नूंह हिंसा मामले में हरियाणा सरकार सरकार ने नूंह हिंसा के मामले में हरियाणा सरकार ने पुलिस के पास कई सारे कॉल रिकॉर्ड और कठोर प्रमाण होने का दावा करते हुए गुरुवार को हाई कोर्ट को बताया था कि, नूंह हिंसा के बाद दर्ज प्राथमिकी में कांग्रेस विधायक मामन खान जिम्मेदार है। इसके साथ ही आपको बता दें कि,त विधायक ने अनुरोध किया कि नूंह में हिंसा से जुड़े सभी मामले एक विशेष जांच टीम को स्थानांतरित कर दिए जाने चाहिए। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि एक एसआईटी पहले ही गठित की जा चुकी है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में की अपील

नूंह हिंसा में गिरफ्तार विधायक मामन खान ने गिरफ्तारी के बाद अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डालते हुए बताया कि, मामले की जांच उच्च अधिकारियों की निगरानी वाली एसआईटी से कराई जाए। सरकार अपनी विफलता के लिए उन्हें मोहरा बना रही है। इसके साथ ही विधायक मामन खान ने कहा कि, वह घटना वाले दिन इलाके में नहीं थे, जबकि पुलिस उनके विरुद्ध पूरे सबूत एकत्र किए हुए थी।

जानिए क्या है मैसेज विवाद

नूंह हिंसा में सरकार लगातार कठोर कदम उठाते हुए इसके जिम्मेदार लोगों को जेल तक ले जाने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस विधायक मामन खान के गिरफ्तारी के बाद कई समर्थक पकड़े गए, जिन्होंने कबूला की उन्हानें विधायक द्वारा मोनू मानेसर मेवात में आए तो प्याज की तरह फोड़ देंगे, इसके अलावा हिंसा के एक दिन पहले हम मेवात की जनता के साथ हैं विधान सभा में लडाई लड़ी यहां भी लड़ेंगे, इसी मैसेज पर हिंसा में शामिल हुए।

जानिए क्या कहा महाधिवक्ता सभरवाल ने

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इसके साथ ही इस मामले में हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने सुनवाई के बाद जानकारी देते हुए कहा कि, सबूत खान के दावे के खिलाफ हैं. सभरवाल ने कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड, एक फोन टावर के माध्यम से ट्रैक की गई उनकी लोकेशन, विधायक के निजी सुरक्षा अधिकारी का एक बयान और अन्य सबूत, खान के दावे को ‘‘झूठा’’ साबित करते हैं। इसके साथ हीं सभरवाल ने कहा कि, जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। प्राथमिकी के 52 आरोपियों में से 42 को गिरफ्तार किया जा चुका है और एक आरोपी नियमित जमानत पर है। अदालत को जांच एजेंसी द्वारा उसके खिलाफ जुटाए गए सभी सबूतों से अवगत कराया गया। राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि, सह-आरोपी तौफीक ने भी खान का नाम लिया है। तौफीक को नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

हिंसा में छह लोगों की हुई थी मौत

जानकारी के लिए बता दें कि, हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को बृजमंडल यात्रा निकालते समय भड़की हिंसा से पूरा हरियाणा हिल गया। वहीं इस हिंसा के दौरान हिंसा में छह लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें दो होमगार्ड भी थे। इसके अलावा 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नूंह जिले के बाद आसपास के जिलों, पलवल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद जिलों में भी हिंसा फैल गई थी।

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