India News (इंडिया न्यूज), Omar Abdullah Divorce: नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) हाल ही में पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने अपने तलाक के लिए अब सुप्रीम अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद अब कोर्ट ने उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। अब्दुल्ला ने अदालत को तलाक की अर्जी देते हुए अपनी शादीशुदा जिंदगी के हालात भी बयां किए थे। इससे पहले तलाक के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें झटका दिया था, तब उन्होंने क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था। इस बार उन्होंने वजह कुछ और बताई है।
Omar Abdullah Divorce Plea In SC
अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपनी शादी को ‘डेड मैरिज’ बताते हुए कहा था कि ‘हमारी शादी टूट चुकी है और अब रिश्ते सुधर नहीं सकते’। इस आधार पर उन्होंने तलाक मांगा है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से केस संभाल रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा है कि दोनों की शादी खत्म हो चुकी है और वो 15 सालों से अलग रह रहे हैं। कपिल ने दोनों के बीच अब पति और पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं होने की बात कहते हुए संविधान के आर्टिकल 142 में बताए गए अधिकार के तहत तलाक की मांग की है।
Imran Khan Arrest: बुरे फंसे इमरान खान, लाहौर पुलिस ने इस बड़े मामले में किया गिरफ्तार
SC Seeks Omar Abdullah Wife’s Reply
इस अर्जी पर न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उमर की बीवी पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी किया और इस मामले में छह सप्ताह के भीतर उनसे जवाब मांगा है। अदालत ने इस केस की सुनवाई के लिए 30 अगस्त तय की है।
Jammu Kashmir Encounter: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना का एक्शन, 3 आतंकी ढेर
Why HC Rejected Omar Abdullah Divorce Plea?
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था जहां पर उन्होंने क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि पत्नी पर लगाए गए उमर अब्दुल्ला के आरोप अस्पष्ट और साबित नहीं हो पाए हैं। उमर और पायल की शादी साल 1994 में हुई थी और ये दोनों 15 सालों से अलग रह रहे हैं।